4 प्रकरण में आवेदको को 24 लाख 65 हजार रुपये की राशि दिलवा कर, किया उनकी समस्याओं का समाधान।

 

आपसी लेनदेन की राशि दिलवाने के साथ ही, मां-बेटे का आपसी मतभेद खत्म करवादिलवाया भरण पोषण।

 

👉 इंदौर पुलिस के सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र द्वारा अपने 2024-25 के एक वर्ष में 48 प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, 2 करोड़ 71 लाख 48 हजार 800 रुपए की राशि आवेदकों को वापस करवा, दिलाया है उन्हें  न्याय।

 

इंदौर- शहर में सामान्य आपसी व पारिवारिक विवादों के आपसी सामंजस्य से त्वरित व उचित निराकरण हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के  निर्देशन मे पुलिस कमिश्नरेट इंदौर द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र (Community Mediation Center) की संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत छोटे-मोटे विवादों को आपसी सुलह के जरिए समाधान निकालकर, आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

 

इसी अनुक्रम में पुलिस आयुक्त कार्यालय मे विगत दिनों में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आपसी व पारिवारिक विवादों, रुपये के लेनदेन आदि प्रकार के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे,  जिन्हें सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से आज दिनांक 03.12.25 को 31आवेदनो पर सुनवाई करते हुए 11 आवेदन पत्रो का त्वरित निराकरण आपसी सामंजस्य से करवाया गया और उनमें से चार प्रकरणों में आवेदको को 24 लाख 65 हजार रुपये की राशि दिलवा कर, किया उनकी समस्याओं का संतुष्टि पूर्वक समाधान करवाया गया।

 

निराकरण किये गये प्रकरण जिसमे –

 

  1. आवेदक सचिन अग्रवाल उम्र 40 साल निवासी पलसीकर कॉलोनी थाना जूनी इंदौर द्वारा अनावेदक विजय कुमार जैसवानी उम्र 48 साल निवासी बसंत विहार कॉलोनी थाना लसुडिया के विरुध्द आपसी लेन देन की शिकायत की थी। जिस पर मध्यस्थता की टीम द्वारा आपसी सामंजस्य से आवेदक को अनावेदक से कुल राशी 21,57,055 रुपये चैक के माध्यम से भुगतान करवाया गया।

 

  1. आवेदक अनीस खान उम्र 68 साल निवासी मेजेस्टिक नगर थाना खजराना इंदौर के द्वारा अनावेदक चंद्रशेखर मीणा उम्र 36 साल निवासी प्रिंसेस क्रऊन थाना एमआईजी के विरुध्द लेन देन की शिकायत की थी। जिस पर टीम व्दारा कार्यवाही कर अनावेदक से आवेदक को 2,85,000 चैक के माध्यम से भुगतान करवाया गया।

 

  1. आवेदिका मनीषा मोर्य निवासी नंदबाग कॉलोनी थाना बाणगंगा के द्वारा अनावेदक पल्लवी सोनी संगम महिला मंडल की शिकायत पर, टीम ने मध्यस्थता करवाते हुए आवेदिका को 18000 रुपये का भुगतान चैक के माध्यम से करवाया गया।

 

  1. इसी तरह आवेदिका कल्पना उम्र 60 साल निवासी परदेशीपुरा द्वारा अनावेदक अपने पुत्र प्रवीण उम्र  के विरूध्द आपसी मतभेद होने से भरण पोषण के लिए आवेदन दिया था। जिस पर टीम द्वारा आपसी सामंजस्य कर पुत्र द्वारा अपनी मॉ को भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 5000 रुपये देने की सहमति दी गई है।

 

सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट व्दारा सामान्य पारिवारिक विवादों, पड़ोसियों के झगड़ों, छोटे-मोटे संपत्ति विवादों, किराएदार-मालिक के झगड़ों और मामूली सिविल मामलों को बिना कानूनी कार्यवाही के प्रशिक्षित और अनुभवी मध्यस्थों (mediators) की मदद से दोनों पक्षों के बीच बातचीत व आपसी सामंजस्य के माध्यम से हल करने के प्रयास किये जा रहे है।

 

👉 विदित हो कि इंदौर पुलिस के सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र द्वारा अपने प्रारंभ होने से अभी तक के 2024-25 के एक वर्ष में 48 प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, 2,71, 48,800 रुपये (2 करोड़ 71 लाख 48 हजार 800 रुपए)  की राशि आवेदकों को वापस करवा, दिलाया है उन्हे उचित न्याय।

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