डीसीपी जोन-02 द्वारा आयोजको को नियमानुसार आयोजन करने के संबंध में, दिए आवश्यक दिशा निर्देश ।

 

इंदौर-शहर में आगामी नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक के सुचारू संचालन एवं ध्वनि नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इंदौर पुलिस को सभी से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।

 

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री कुमार प्रतीक द्वारा नगरीय जोन-02 क्षेत्र के सभी बार-यूरेसिया, कार ओ बार हैट आफ, किव, एनएच 3, पब मार्कक्यू, वन 8, अनडर डाग, बर्लिन, स्ट्राइकर आदि रेटोरेन्ट, होटल- शेरेटन, जार्डन, मैरियट, सयाजी, रेडिसन आदि, लांज, फार्म हाउस, मेरीज गार्डन के प्रतिनिधियों के साथ आज दिनांक 24/12/2025 को पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।

 

उक्त बैठक में अति. पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री अमरेंद्र सिंह, एसीपी विजय नगर श्री राजकुमार सराफ, एसीपी परदेशीपुरा श्रीमती हिमानी मिश्रा, एसीपी खजराना श्री कुंदन मंडलोई व अनुभाग के सभी थाना प्रभारीगण और बार, पब, रेटोरेन्ट, होटल, लांज, फार्म हाउस, मेरीज गार्डन के करीब 150 प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

 

डीसीपी द्वारा सभी को आगामी नव वर्ष के आयोजन के दौरान सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक के सुचारू संचालन एवं ध्वनि नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संचालन हेतु निम्न निर्देश दिए गये –

 

क्या करें( DO’s) :-

 

* कानूनी एवं प्रशासनिक-

  1. वैध लाइसेंस, परमिट एवं अनुमति पत्र परिसर में प्रदर्शित रखें
  2. निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करे।
  3. शराब परोसने के लिए आबकारी नियमों का पूर्ण पालन करें
  4. पुलिस प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों एवं sop का अनुपालन करें

 

* सुरक्षा व्यवस्था-

  1. प्रवेश गेट पर पहचान पत्र चेक किया जावे
  2. प्रवेश करने वालो के पहचान पत्र की छाया प्रति (फोटोकॉपी) एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से लिया जावे
  3. प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच (फ्रिस्किंग) एवं बैग चेकिंग करें
  4. आपत्तिजनक सामग्री/वस्तु मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें
  5. सीसीटीवी कैमरे कार्यशील रखें एवं रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें
  6. प्रशिक्षित बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड तैनात रखें
  7. अग्नि सुरक्षा उपकरण (फायर एक्सटिंग्विशर) सक्रिय अवस्था में रखें।
  8. बंद परिसर में पटाखों/पिरो इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  9. कुल आंगतुकों की संख्या अनुसार 10% महिला/पुरुष वॉलंटियर्स को सुरक्षार्थ रखा जावे

 

* भीड़ एवं यातायात प्रबंधन-

  1. क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न दें।
  2. पार्किंग व्यवस्था सुव्यवस्थित रखें, अवैध पार्किंग न होने दें।
  3. पार्किंग में पार्याप्त प्रकाश एवं सीसीटीवी व्यवस्था करें।
  4. पार्किंग में अनिवार्य रूप से सुरक्षाकर्मी तैनात करें।
  5. नशे में वाहन चलाने वालों को रोकें, कैब ड्राइवर सुविधा उपलब्ध कराएँ

 

* महिला एवं नागरिक सुरक्षा-

  1. महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करें।
  2. किसी भी प्रकार की अशोभनीय हरकत को तुरंत रोके।
  3. शिकायत/सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करें।
  4. महिला सुरक्षाकर्मी अनिवार्य रूप से तैनात करें

 

क्या न करें (DONT’S DO’S):-

 

* कानून का उल्लंघन-

  1. बिना अनुमति लाइव म्यूजिक, डीजे, डांस शो का आयोजन न करें।
  2. निर्धारित समय के बाद शराब परोसना या कार्यक्रम जारी रखना वर्जित है।
  3. नाबालिगों को शराब परोसना या प्रवेश देना सख्त अपराध है

 

* सार्वजनिक शांति भंग-

  1. अत्यधिक तेज आवाज में संगीत न बजाएँ।
  2. अश्लील नृत्य, आपत्तिजनक प्रदर्शन या भड़काऊ गतिविधियाँ न हों।
  3. मारपीट, हुड़दंग या झगड़े की स्थिति को नजरअंदाज न करें

 

* सुरक्षा से लापरवाही-

  1. नशे की हालत में लोगों को वाहन चलाने न दें।
  2. किसी भी प्रकार का हथियार नशीला पदार्थ परिसर में प्रवेश न करने दें।
  3. फायर सेफ्टी या आपात निकास को बाधित न करें।
  4. पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों से असहयोग न करें।
  5. सीसीटीवी, लाइटिंग या सुरक्षा व्यवस्था जानबूझकर बंद न रखें।

 

साथ ही निर्देशित किया कि, विवाद होने या अप्रिय घटना होने पर तुरंत पुलिस को सुचित करें।

पुलिस एवं इमरजेंसी नम्बर आवश्यक रूप से प्रदर्शित करें।

निर्देशो का सख्ती से पालन एवं नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण, सीलिंग, जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोजक प्रबंधक किसी भी अप्रिय घटना के संबंध में लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

 

 

keyboard_arrow_up
Skip to content