• धार्मिक स्थल में चोरी के मामले में नए कानून के तहत इस तरह का था ये पहला प्रकरण।

 

  • नए कानून के तहत किसी धार्मिक स्थल में चोरी के मामले में 7 साल तक की सजा और जुर्माने का है प्रावधान।

 

इंदौर – पुलिस थाना अन्नपूर्णा क्षेत्रान्तर्गत सुदामा नगर निवासी और व्यापारी  द्वारा अन्नपूर्णा थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की दिनांक 01.07.2024 को रात्रि करीबन 11.30 बजे मैने प्राचीन पिपलेश्वर महादेव मंदिर इन्दौर मे ताला लगाकर अपने घर चला गया था। वापस दिनांक 02.07.2024 को सुबह करीबन 04.45 बजे मैने आकर मंदिर का मैन गेट खोला और अंदर जाकर देखा तो मंदिर के अंदर का गेट खुला था। मैने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो मंदिर मे लगा पीतल का घंटा 01, पीतल का दीपक, लोहे की चैन पुराने इस्तेमाली नही दिखे। जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति रात्री मे मंदिर मे प्रवेश कर ताला तोडकर उक्त सामान चोरी कर ले गया है।

 

उक्त घटना पर धार्मिक महत्व की होने से जन भावना का विशेष महत्व देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो के निर्देशानुसार विशेष पुलिस टीम थाना प्रभारी अन्नपूर्णा के निर्देशन में गठित कर लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना स्थल व आसपास तथा आने जाने वाले रास्तो के सीसीटीव्ही कैमरो को खंगालते मुखबिर से प्राप्त सुचना के आधार पर गठित टीम द्वारा लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की।

आरोपी को फुटेज व तकनीकी सहायता से पता लगाया तो संदिग्ध की पहचान मुस्तफा उर्फ सरफराज इंदौर के रूप में हुई।

 

नए कानून के तहत हुआ मामला दर्ज- यह मामला इसलिए खास है क्योंकि यह नए कानून के तहत दर्ज किया गया पहला मामला है। नए कानून में किसी धार्मिक स्थलों में चोरी के लिए विशेष प्रावधान और कड़ी सजा का विधान है, जिसमें अपराधियों को 7 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।

 

पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं। आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही हैं।

 

उक्त उल्लेखनीय कार्य करने में  थाना प्रभारी अन्नपूर्णा के मार्गदर्शन में S.I. सुदीप्ता श्रीवास्तव, A.S.I. कमलेश डावर,आर. जितेंद्र,आर.राकेश,आर ऋषिकेश रावत की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही ।

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