• गूगल वॉइस कॉलिंग तथा अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशी नागरिकों से संपर्क कर लोन दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी ।

 

  • अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले दोनों आरोपी इंदौर में अलग-अलग होटल में रहकर देते थे घटना को अंजाम

 

  • विगत 1 वर्ष में 15 लाख से अधिक रुपए की कर चुके हैं धोखाधड़ी

 

  • महंगे मोबाइल कार व लग्जरी लाइफ जीने के लिए करते थे अपराध।

 

इंदौर – शहर में अवैध रूप से लाभ अर्जित करने का लालच देकर, लोन दिलाने एवं अलग-अलग माध्यम से लोगों के साथ की जा रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने एवं इनमे लिप्त आरोपियों की पतरसी कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए है। उक्त निर्देश के तारतम्य में सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर श्री कृष्ण लालचंदानी द्वारा लसूडिया थाना प्रभारी श्री तारेश कुमार सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर कार्यवाही के लिए लगाया गया।

 

पुलिस टीम को कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम को टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की होटल किंग इन के सामने सर्विस रोड पर बाम्बे हॉस्पिटल के पास दो व्यक्ति ऑनलाइन कॉलिंग के माध्यम से विदेश के नागरिकों से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर अवैध लाभ अर्जित कर रहे हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए गठित टीम द्वारा दो संदेही को पकड़ा नाम पता पूछने पर अजय पिता अशोक सिंह तोमर एवं राहुल पिता मोहन माली दोनों निवासी अहमदाबाद गुजरात के होना बताया संदेहगण के मोबाइल चेक करने पर ज्ञात हुआ कि मोबाइल के माध्यम से गूगल वॉइस एप के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को लोन दिलाने के नाम पर बिट पे एप्लीकेशन के माध्यम से उनसे धोखाधड़ी कर विदेशी मुद्रा डॉलर्स अवैध रूप से प्राप्त कर रहे हैं उक्त संबंध में दोनों आरोपियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए दोनों आरोपियों से चार मोबाइल जप्त किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420 का पंजीबद्ध किया गया आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लसूडिया श्री तारेश कुमार सोनी व उनके द्वारा गठित टीम उप निरीक्षक अरुण मलिक उपनिरीक्षक संजय बिश्नोई सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह गुर्जर प्रधान आरक्षक प्रणीत भदोरिया प्रधान आरक्षक अजय प्रजापति प्रधान आरक्षक नरेश चौहान एवं आरक्षक आनंद जाट की सराहनीय भूमिका रही ।

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