• चोला मंडल फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि/एजेंट बताकर कूटरचित व फर्जी संपत्ति सर्च व वैल्यूएशन रिपोर्ट के जरिए की गई थी ठगी।

 

  • आरोपी के अन्य सहयोगियों तथा वित्तीय संस्थानों के मिलीभगत नेटवर्क के संबंध में विस्तृत जांच व विवेचना जारी।

 

 

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में आर्थिक अपराधों, वित्तीय धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से ठगी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा निरंतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

 

इसी अनुक्रम में आवेदक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत शिकायत जांच में पाया गया कि आरोपी नवीन ओझा ने आवेदक को विश्वास में लेकर चोला मंडल फाइनेंस कंपनी से 2 करोड़ 5 लाख रुपये का बड़ा लोन स्वीकृत कराया। आरोपी ने प्रॉपर्टी की अधिक वैल्यूएशन करवाने तथा स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने के नाम पर आवेदक से लाखों  रुपये (आरटीजीएस एवं नगद माध्यम से) प्राप्त कर हड़प लिए।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी नवीन ओझा द्वारा कूटरचित एवं फर्जी सर्च/वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार कराई गई तथा कंपनी व अन्य सहयोगियों के नाम का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी पूर्वक आपराधिक न्यास भंग (Criminal Breach of Trust) किया गया। आवेदक द्वारा राशि वापस मांगने पर आरोपी द्वारा धमकाया भी गया।

 

प्रकरण में जांच उपरांत थाना क्राइम ब्रांच, इंदौर में आरोपी नवीन ओझा के विरुद्ध धारा 316(2), 316(5), 318(4) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

गिरफ्तार आरोपी-

नवीन ओझा, निवासी –  तेजाजी नगर, इंदौर (म.प्र.)

 

कार्य / शिक्षाः

* आरोपी फाइनेंस कंपनियों व बैंकों में लोन एजेंट/ब्रोकर के रूप में कार्य करता था।

 

आपराधिक रिकॉर्ड :

गिरफ्तार आरोपी नवीन ओझा के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना पाया गया है-

  1. थाना भंवरकुआं, अपराध क्र. 376/14, धारा 498ए,506 भादवि ।

 

जप्त / संलिप्त सामग्री विवरण

* लोन स्वीकृति हेतु तैयार फर्जी/कूटरचित सर्च व वैल्यूएशन दस्तावेज ।Log Out

 

मुख्य भूमिका-

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच इंदौर टीम की सराहनीय भूमिका रही।

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