• आरोपी कर्नाटक, गुजरात व महाराष्ट्र के कई जिलों में काट रहा था फरारी 
  • आरोपी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न वर्ग के आमजनों के साथ की है धोखाधड़ी। 
  • आरोपी विभिन्न पैतरें आजमा भूमि सस्ते दामों में खरीद कर, आमजनों के साथ छलपूर्वक धोखाधड़ी कर, महंगे दामों में बेचता था।
  • आरोपी के विरूद्ध पूर्व में अवैध कॉलोनी काटने, भूमि संबंधी धोखाधड़ी जैसे एक दर्जन से अधिक अपराध है पंजीबद्ध

 

इंदौर शहर में आमजनों के साथ छल कपट कर धोखाधड़ी करने वाले भूमाफियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह  द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में चंदन नगर क्षेत्र के फरार भू-माफिया की पतारसी कर गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस आयुक्त  श्री मयंक अवस्थी, पुलिस उपायुक्त जोन 04 सुनील मेहता द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 04 श्री दिशेष अग्रवाल व सहायक पुलिस आयुक्त अन्नापूर्णा श्री शिवेंदु जोशी के मार्गदर्शन में थाना चंदन नगर पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर फरार भू-माफिया की धर-पकड हेतु गोपनीय रुप से लगातार आसूचना संकलन कर कार्यवाही करने हेतु टीम को निर्देशित किया गया।

 

घटना विवरण- दिनांक- 31/05/2026 को शिकायतकर्ता मोहम्मद मुश्ताक खान पिता श्री मोहम्मद मुनौव्वर खान उम्र 40 साल निवासी 93 डी स्कीम नम्बर 71, इन्दौर के द्वारा अनावेदक जफर खान  निवासी चंदन नगर इन्दौर के विरुद्ध उनके साथ प्लाट की धोखाधड़ी की शिकायत लेकर थाने पर उपस्थित हुए।

पुलिस टीम द्वारा   शिकायत पत्र का अवलोकन करते पाया गया कि आरोपी जफर खान  ने थाना चंदन नगर इन्दौर स्थित गीता पैलेस कालोनी काटी है तथा गीता पैलेस स्थित प्लाट क्र.221 का सौदा फरियादी मोहम्मद मुश्ताक खान पिता श्री मोहम्मद मुनव्वर खान उम्र 40 साल निवासी स्कीम नम्बर 71 इन्दौर को किया तथा प्लाट पेटे फरियादी से 25 लाख रुपये लेकर एग्रीमेन्ट किया बाद मे पता चला कि उक्त प्लाट पूर्व से ही किसी अन्य को बेंच दिया गया है। फरियादी के द्वारा जब अपने प्लाट की माँग की गयी तो आरोपी जफर के द्वारा यह अश्वासन दिया गया कि उसने कई कालोनी काटी है उसे कही भी प्लाट दे देगा बाद मे आरोपी जफर ने प्लाट देने से मना कर दिया तथा कायमी दिनांक तक न तो प्लाट दिये और न ही रुपये वापस किये, रुपये माँगने पर धमकी दिया बाद मे जानकारी मिली कि आरोपी जफर खान ने फरियादी मो. मुश्ताक के अलावा कई अन्य लोगो के साथ भी धोखाधडी किया है जिसमे जुनेद खान पिता शव्वीर खान निवासी 73 बी चंदन नगर इन्दौर, अनवर एहमद पिता बाबू खान निवासी 47 कडावघाट इन्दौर, इब्राहीम खान पिता शब्वीर मोहम्मद 73/1 चंदन नगर तथा कई अन्य लोगो को भी गीता पैलेस के प्लाट की विक्री कर रुपये ले लिये तथा आज तक न तो रुपये वापस किये और न ही प्लाट दिये आरोपी जफर खान कालोनीनाइजर है जिसने कई कालोनी काटी है।

उक्त शिकायत पत्र का अवलोकन व जांच करते आरोपी का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध धारा-318(4), 316 (5) भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय होने से आरोपी जफर खान के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

इसी प्रकार एक और फरियादी वाजिद खान पिता शौकत खान उम्र 45 साल निवासी स्कीम न. 71 इन्दौर के साथ वर्ष 2022 में आरोपी जफर पिता हनीफ खान ने फरियादी वाजीद के साथ धोखाधडी की थी, जिस पर से अपराध धारा-420, 34 भा.द.वि. का पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान में धारा 409 भादवि का इजाफा किया गया।आरोपी जब से ही फरार चल रहा था।

उक्त अपराध में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी जफर गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक के विभिन्न जिलों में फरारी काट रहा है तथा वर्तमान में आरोपी बेंगलुरू में छिप कर किसी रिश्तेदार के पास रह रहा है। मुखबिर की सूचना एवं तकनीकी आधार पर कार्यवाही करते बताये स्थान पर आरोपी जफर की तलाश की व सी.सी.टी.व्ही. फुटेज देखे, फुटेज देखने पर आरोपी जफर की बैंगलुरू में उपस्थिती होना पाया गया, बाद तकनीकी जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी बैंगलुरू से महाराष्ट्र की ओर निकल गया है बाद आरोपी को तकनीकी सहायता से करीबन 1100 कि.मी. पीछा करते हुए आरोपी को धुले (महाराष्ट्र) से आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई।

पूछताछ व अनुसंधान के दौरान आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी का 04 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया जिसमें आरोपी के कब्जे से कई नोटरी तथा जमीन संबंधी धोखाधड़ी संबंधी दस्तावेजो को विधिवत जप्त किया गया।

आरोपी के द्वारा एक से अधिक करीब 30 पीड़ितों के साथ रुपये लेकर अवैध जमीनों की 100 रुपये के स्टॉम्प पर नोटरी करना तथा बाद में ना रुपये देना ना प्लाट देना। आरोपी की गिरफ्तारी के उपरांत कई पीड़ित थाना उपस्थित हुए है। कुछ पीड़ितों को अनुसंधानरत अपराधो में शामिल किया गया है। तथा कुछ पीड़ितों के आवेदनों, दस्तावेजों में जांच जारी है। जांच पूर्ण होने के उपरांत विधिनुसार अपराध पंजीबद्ध किया जावेगा।

 

सराहनीय भूमिका-

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चंदन नगर निरीक्षक तिलक कारोले, उप निरीक्षक सौरभ कुशवाह, साबिर मंसूरी, प्रआर. अनिल सिंह, आरक्षक धीरज पाण्डेय, अनिल मकवाना, गौरव परमार, अरविन्द (तकनीकी सेल डीसीपी जोन 4) की अहम भूमिका रही।

 

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