• आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरियादी को जान से मारने की नीयत से चाकू से किये थे प्राणघातक वार
  • अपचारी से एक लोहे का तेज धारदार चाकू किया जप्त।
  • पुलिस ने चंद घंटों में ही दोनों आरोपियों एवं साथी अपचारी बालक को भी लिया गिरफ्त में

 

पुलिस थाना  मल्हारगंज इंदौर पर दिनांक 05/04/2024 को पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 130/2024 धारा 307,294,34 भादवि का फरियादी प्रियांशु चतुर्वेदी पिता शर्मा कुमार चतुर्वेदी निवासी औषधि मेडिकल स्टोर के पास  हुकुमचंद कॉलोनी इंदौर के द्वारा पंजीबद्ध करवाया गया था जिसमें फरियादी ने बताया कि रंगपंचमी के दिन की बात है मेरे मोहल्ले का एक नाबालिक व विकास ने गगन शर्मा तथा आशुतोष व्यास के ऊपर गोबर फेंक दिया था तो हम लोगों ने उनको गोबर फेंकने की बात पर से समझा कर बीच बचाव किया था । इसी बात को लेकर के दिनांक 4 अप्रैल को रात्रि 10:30 बजे की बात है फरियादी हंसदास मठ से अपने घर हुकुमचंद कॉलोनी जा रहा था तभी घर के पास रास्ते में आरोपी कपिल उर्फ गजेंद्र उर्फ पप्पू उर्फ राजेंद्र सिंह शेखावत  निवासी इंदौर ने अपने पुत्र विकास शेखावत  एवं नाबालिक अपचारी निवासी के साथ मिल कर फरियादी को जान से मारने की नियत से फरियादी के पेट एवं दाहिनी जांग में चाकू मारा गया था ।

पुलिस द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कार्यवाही करते हुए चंद घंटों में घटना के आरोपियों एवं अपचारी को गिरफ्तार/अभिरक्षा में लिया गया।  पूछताछ दौरान अपचारी से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर जप्त किया गया। प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया बाद न्यायक अभिरक्षा में भेजा गया हैं।

 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मल्हारगंज शिव रघुवंशी एवं उप निरीक्षक ब्रजेश शर्मा, प्रधान आरक्षक सुधीर राय, प्रधान आरक्षक महेश कोटिया, प्रधान रक्षक संजय मालाकार, प्रधान आरक्षक राजू बघेल आर.मोंटी धाकड़ , आर. गौरव जाट  एवं आरक्षक संजय राजपूत, की सराहनीय भूमिका रही ।

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