• पांच वर्ष पुराने संबंध में शादी से इनकार बना हत्या का कारण

 

  • आरोपी ने गला दबाकर की हत्या, फिर शव को जलाकर आत्महत्या का रूप देने का किया था प्रयास

 

  • पुलिस ने आरोपी की साजिश नाकाम कर, वैज्ञानिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी को कर लिया गिरफ्तार

 

इंदौर। शहर में गंभीर अपराधों तथा महिला संबंधी अपराधों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण व इनमें संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के संबंध में पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री मयंक अवस्थी व पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री अमन सिंह राठौर द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री अमरेन्द्र सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त खजराना श्री आशीष पटेल के मार्गदर्शन खजराना क्षेत्र में हुए अंधे  क़त्ल की पतारसी हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर थाना प्रभारी खजराना के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए मात्र 48 घंटे के भीतर एक अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।

घटना का विवरण- दिनांक 26 जुलाई 2026 को थाना खजराना क्षेत्र स्थित तपेश्वरी बाग में एक युवती का जला हुआ शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना खजराना में मर्ग  धारा 194 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

प्रारंभिक तौर पर घटना आत्महत्या अथवा आग से मृत्यु प्रतीत हो रही थी, किंतु विवेचना के दौरान एफएसएल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि युवती की मृत्यु जलने से नहीं, बल्कि पहले गला दबाकर हत्या किए जाने के कारण हुई है। इसके बाद साक्ष्य मिटाने एवं पुलिस को गुमराह करने की नीयत से शव को जलाकर घटना को आत्महत्या अथवा दुर्घटना का स्वरूप देने का प्रयास किया गया था।

घटनास्थल के वैज्ञानिक परीक्षण, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मृतिका के करीबी मित्र मयंक शाक्य की पहचान की। पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित होने पर थाना खजराना में अपराध धारा 103(1), 238(ए) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया तथा फरार आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस विवेचना में सामने आया कि मृतिका एवं आरोपी पिछले लगभग पांच वर्षों से एक-दूसरे के परिचित एवं मित्र थे। आरोपी मृतिका से विवाह करना चाहता था, किंतु मृतिका द्वारा अचानक विवाह से इनकार कर दिए जाने से आरोपी आक्रोशित हो गया। इसी विवाद के चलते आरोपी ने युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा घटना को छिपाने के उद्देश्य से शव को जलाकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया।

 

गिरफ्तार आरोपी- मयंक शाक्य, उम्र – 35 वर्ष

निवासी –  डबरा, जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसके विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

सराहनीय भूमिका- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उप निरीक्षक अनिल गौतम, उप निरीक्षक श्रद्धा पंवार, प्रधान आरक्षक पंकज सांवरिया, नरेश चौहान, योगेश झोपे, आरक्षक शुभम सिंह, जबर सिंह, अमित भदौरिया, प्रवीण चौहान, विनीत मिश्रा सहित समस्त पुलिस टीम की अहम भूमिका रही।

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