- 05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
- 11 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
- बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर तथा 11 अन्य शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी कर विभिन्न शर्तो के अधीन पाबंद किया गया है।
आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।
उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त 05 बदमाशों —
- दीपक तिवारी उम्र 36 साल निवासी इंदौर ( अवधि – 06 माह )
- विकास उर्फ बडे उम्र 23 वर्ष निवासी इंदौर ( अवधि – 03 माह )
- प्रेम उर्फ कमल महावर उम्र 30 साल निवासी इंदौर (अवधि – 03 माह )
- सत्यम उर्फ कर्तव्य मराठा उम्र 25 वर्ष निवासी इंदौर ( अवधि – 03 माह )
- नीरज तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी इंदौर (अवधि – 03 माह )
उक्त सभी 05 बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
👉 इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा उक्त 11 बदमाशों को निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है –
- जावेद खान उम्र 35 वर्ष निवासी इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
- वसीम उर्फ गुड्डू अंसारी उम्र 35 साल निवासी इंदौर (अवधि – 06 माह)
- संतोष बैरागी उम्र 29 वर्ष निवासी इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
- धरम उर्फ थाणे ठाकुर उम्र 30 साल निवासी इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
- हर्ष उर्फ भय्यु वर्मा उम्र 20 साल निवासी इंदौर (अवधि – 06 माह)
- महेंद्र जीनवाल उम्र 34 साल निवासी इंदौर (अवधि – 06 माह)
- दिनेश उम्र 42 साल निवासी इंदौर ( अवधि – 06 माह)
- सौरभ जाट उम्र 26 साल निवासी इंदौर ( अवधि – 06 माह)
- सागर उर्फ सापली हतागले उम्र 35 साल निवासी इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
- पुष्पराज यादव उम्र 21 साल निवासी इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
- गौरव काले उम्र 25 साल निवासी इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत सभी 11 बदमाशों को-
- निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।
o अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।
- शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।
बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।





