- 03 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर , इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से किया निष्कासित।
- 08 आदतन अपराधियों पर निर्बंधन आदेश, नियमित थाना हाजिरी सहित कई कड़ी शर्तों के तहत किए गए पाबंद
- बदमाश है आदतन अपराधी, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
इंदौर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा लगातार आदतन एवं सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में विभिन्न जोन के पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के परीक्षण एवं प्रकरणों के विचारण उपरांत, पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा 03 कुख्यात बदमाशों के विरुद्ध जिलाबदर आदेश तथा 08 अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध निर्बंधन आदेश जारी किए गए हैं।
ये बदमाश आदतन अपराधी है और लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं तथा इनके विरुद्ध शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न गंभीर धाराओं के अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के बावजूद भी इनके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया तथा इनके कारण क्षेत्र की लोकशांति एवं शांति-व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही थी।
इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन पर विधिवत विचारण उपरांत पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा निम्न आदेश पारित किए गए—
🔹 03 कुख्यात बदमाश किए गए जिलाबदर-
- राजकुमार खटीक, उम्र 38 वर्ष, निवासी इंदौर — (अवधि 06 माह)
- अजय उर्फ भोला पठोते, उम्र 26 वर्ष, निवासी इंदौर — (अवधि 03 माह)
- राहुल उर्फ दादिया उर्फ सालिगराम जाधव, उम्र 24 वर्ष, निवासी इंदौर — (अवधि 03 माह)
उक्त तीनों बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं ग्रामीण) तथा उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए हैं।
👉 इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा उक्त 08 बदमाशों को निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है –
🔹 08 आदतन बदमाशों पर निर्बंधन आदेश जारी-
- सूरज मेहरा, निवासी परदेशीपुरा — (अवधि 01 वर्ष)
- अरुण वालेकर, निवासी स्कीम-78, — (अवधि 01 वर्ष)
- हमीद खान, निवासी परदेशीपुरा —(अवधि 06 माह)
- वाजिद उर्फ गब्बू खान, निवासी परदेशीपुरा — (अवधि 06 माह)
- वसीम उर्फ हमीद खान, निवासी परदेशीपुरा — (अवधि 06 माह)
- मुकेश कुशवाह, निवासी लसूडिया — (अवधि 06 माह)
- दुर्गेश वर्मा , निवासी एमआईजी — (अवधि 06 माह)
- शुभम उर्फ बाबू भारद्वाज निवासी लसूडिया — (अवधि 03 माह)
निर्बंधन आदेश के तहत प्रमुख शर्तें-
- निर्धारित अवधि तक संबंधित थाना क्षेत्र में नियमित हाजिरी देना अनिवार्य होगा।
- किसी भी प्रकार की अवैध अथवा आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेंगे।
- लोकशांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।
- आदेश में निर्धारित अन्य सभी प्रतिबंधात्मक शर्तों का पालन करना होगा।
- यदि संबंधित बदमाशों द्वारा निर्बंधन आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।





