• नियमों की अनदेखी पर ट्रक जप्त कर पुलिस ने वाहन चालक एवं वाहन मालिक पर भी की त्वरित प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।

 

  • वाहन मालिक इंदौर का होकर, यातायात के नियमों की जानकारी होते हुए भी वाहन चालक द्वारा किया नो एंट्री का उल्लंघन।

 

इंदौर शहर में सुचारू एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधित मार्गों व रहवासी क्षेत्रों आदि नो एंट्री में आने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध सख्त व प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं।

 

उक्त निर्देशों के तारतम्य में आज दिनांक 10/10/2025 को थाना खजराना के नो एंट्री क्षेत्र पटेल नगर पाकीज़ा रोड  में 01 भारी वाहन आयशर ट्रक प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर आ गया था। उक्त ट्रक को खजराना पुलिस द्वारा तत्परता से विधिवत जप्त किया जाकर थाना खजराना में अपराध क्रमांक 821/25 धारा 285 बीएनएस व 115, 194(2) मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया जाकर वाहन मालिक एवं वाहन चालक पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

 

वाहन मालिक का नाम – हेमंत जैन उम्र  50 साल निवासी साउथ तुकोगंज इंदौर।

 

वाहन चालक का नाम – संतकुमार पटेल उम्र 40 साल निवासी ग्राम पिपरी थाना कोतवाली जिला रीवा मध्यप्रदेश।

 

जप्तशुदा मश्रुका – 01 आयशर कंपनी का ट्रक जिसका वाहन क्रमांक MP41GA3224 ।

 

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उनि. अनिल गौतम, सउनि दिनेश सरगैया, आर. अंशु शर्मा एवं देवेंद्र यादव की सराहनीय भूमिका रही।

 

 

👉 सभी वाहन मालिकों व चालको से अपील की जाती है कि, शहर में भारी वाहनों के प्रवेश हेतु प्रशासन द्वारा दिये गए नियमों व दिशा निर्देशों का पालन करें।  यदि किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित मार्गों व समय के निर्देशों का उल्लंघन कर नो एंट्री में भारी वाहनों को प्रवेश कराया जायेगा तो वाहन चालकों के साथ साथ वाहन मालिकों पर भी उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

 

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