♦️ एडिशनल डीसीपी जोन -02 द्वारा सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
शहर में आमजन की सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं यातायात का सुचारू संचालन बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इंदौर पुलिस को सभी से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था श्री मयंक अवस्थी एवं पुलिस उपायुक्त (जोन-2) श्री अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (जोन-2) श्री अमरेंद्र सिंह द्वारा जोन-2 क्षेत्र के पब, बार, रेस्टोरेंट एवं होटल संचालकों की ऑनलाइन ज़ूम बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त विजय नगर श्री पराग सैनी एवं थाना प्रभारी लसुडिया श्री राजकुमार यादव भी उपस्थित रहे।
बैठक में सभी संचालकों को निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए —
- किसी भी पब, बार, रेस्टोरेंट अथवा होटल परिसर में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ (ड्रग्स) का सेवन, बिक्री अथवा उससे संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। ऐसी गतिविधि पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
- किसी भी पब, बार अथवा रेस्टोरेंट में नाबालिग (Minor) व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- सभी प्रतिष्ठानों में उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे संचालित अवस्था में लगाए जाएं तथा उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
- किसी भी प्रकार का विवादित, आपत्तिजनक अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।
- किसी भी विशेष कार्यक्रम, लाइव इवेंट अथवा कलाकार (Artist/DJ) को आमंत्रित करने से पूर्व पुलिस की आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
- सभी होटल, पब, बार एवं रेस्टोरेंट में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- सभी प्रतिष्ठान निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही संचालित एवं बंद किए जाएं।
- ग्राहकों के वाहनों के लिए पर्याप्त चार पहिया एवं दो पहिया पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे सड़क पर यातायात बाधित न हो।
- सभी पब, बार, रेस्टोरेंट एवं होटल में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
बैठक में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आमजन की सुरक्षा, शांतिपूर्ण वातावरण एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संचालकों से पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की अपील की गई।





