विभिन्न राज्यों में चोरी/नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाली राजस्थान की अंतर्राज्यीय गैंग आई, पुलिस थाना लसूड़िया की गिरफ्त में।

• 6 से अधिक राज्यों में सक्रिय राजस्थानी बागरिया चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को, पुलिस थाना लसुडिया ने राजस्थान से किया गिरफ्तार ।

• पुलिस टीम ने फेरी वाले व दूध बेचने वाला बनकर, राजस्थान में आरोपियों के गाँवों मे की थी रैकी।

• आरोपी अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े शहरों में फूल, पेन, मोबाईल कवर आदि चीजें बेचने के बहाने करते थे रैकी व मौका मिलने पर बड़ी बड़ी कालोनियों में सूने मकानों को बनाते थे निशाना ।

• आरोपियों नें केरल, दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भी चोरी की कई वारदात करना, किया स्वीकार ।

• आरोपियों ने थाना लसुडिया क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2022 से आज तक 05 अपराधों में चोरी करना किया स्वीकार ।

• आरोपियों से 2 लाख से अधिक कीमत के सोने व चाँदी के आभूषण बरामद ।

इंदौर शहर में चोरी,नकबजनी, लूट आदि संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा चोरी नकबजनी करने वाली राजस्थान की एक अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ने में सफलता मिलीं है।

क्षेत्र में चोरी की वारदातों पर नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही के दौरान लसुडिया पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्रप्त हुई कि थाना लसुडिया क्षेत्रांतर्गत महालक्ष्मीनगर, तुलसीनगर, स्कीम 114-1, स्कीम 114-2 आदि में विगत कई वर्षों से राजस्थानी बागरिया गैंग सक्रीय है तथा दिन में सूने मकानों में ताला तोड़ कर चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद अलग अलग राज्यों में भाग जाते हैं इनके गिरोह में 12 से 15 सदस्य है जो मूलतः राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा तथा केकड़ी जिले के गाँवों के निवासी हैं ।

उक्त जानकारी के आधार पर थाना प्रभारी लसुडिया श्री तारेश कुमार सोनी द्वारा पुलिस उपायुक्त जोन– 2 श्री अभिषेक आनंद, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री अमरेन्द्र सिंह व नवागत सहा.पुलिस आयुक्त विजयनगर श्री कृष्ण लालचंदानी के दिशा निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही करते हुये एक विशेष टीम का गठन किया व टीम को राजस्थान के लिये रवाना किया। जहाँ पुलिस नें बागरिया गैंग के संबंध में जानकारी एकत्रित की व गैंग के सदस्यों के गाँवों में हुलिया बदलकर फेरी वाले व दूध बेचने वाले बनकर आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई तथा चोरियों के समय प्राप्त सी.सी.टी.वी.फुटेज से प्राप्त हुलिये के संदेहीगण की जानकारी प्राप्त की ।

प्राप्त जानकारी के आधार पर दिनाँक 02.02.2024 को 1.आरोपी सूरज पिता रमेश बागरिया उम्र 22 साल नि.ग्राम चापानेरी थाना भिनाय जिला केकड़ी राजस्थान व 2. आरोपी सूरज पिता मोतीलाल बागरिया उम्र 21 साल नि.ग्राम बगराई थाना भिनाय जिला केकड़ को गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर पूछताछ की।
आरोपियों ने पूछताछ पर अपने साथियों के साथ थाना लसुडिया के अपराध क्रमांक 50/2022 धारा 454, 380 भादवि, 1106/2022 धारा 454, 380 भादवि, 852/2022 धारा 454, 380 भादवि, 1689/2023 धारा 454, 380 भादवि तथा 22/2024 धारा 454, 380 भादवि में चोरी करना स्वीकार किया तथा चोरी का मश्रुका औने पोने दामों में अलग अलग सुनारों को बेचना बताया। आरोपियों के बताये अनुसार अपराध क्रमांक 1689/2023 का मश्रुका विजयनगर राजस्थान से तथा अपराध क्रमांक 22/2024 का मश्रुका आरोपी के अन्य साथी 3. आरोपी भगवान उर्फ घनिया पिता हरदेव बागरिया उम्र 34 साल नि.ग्राम लामगरा थाना भिनाय जिला केकड़ी राजस्थान से जप्त कर आरोपी भगवान को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 लाख से अधिक कीमत के सोने व चाँदी के आभूषण बरामद किये गए हैं।
पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है । आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें अन्य अपराधों के खुलासे होने की भी संभावना है।

आरोपी अंतर्राज्यीय गैंग के शातिर अपराधी है, जिन्होंनें केरल, दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भी चोरी की कई वारदात करना स्वीकार किया है। आरोपी अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े शहरों में फूल, पेन, मोबाईल कवर आदि चीजें बेचने के बहाने करते थे रैकी व मौका मिलने पर बड़ी बड़ी कालोनियों में सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी को देते थे अंजाम।

आरोपियों ने थाना लसूड़िया की निम्न 5 वारदात को करना स्वीकार किया है –
1.अपराध क्रमांक 50/2022 धारा 454, 380 भादवि घटना स्थल एम.आर.3 महालक्ष्मीनगर इन्दौर।

2.अपराध क्रमांक 852/2022 धारा 454, 380 भादवि घटना स्थल एम.आर.5 महालक्ष्मीनगर इन्दौर।

3. अपराध क्रमांक 1106/2022 धारा 454, 380 भादवि घटना स्थल स्कीम 114-1 इन्दौर।

4. अपराध क्रमांक 1689/2023 धारा 454, 380 भादवि घटना स्थल स्कीम 114-1 इन्दौर।

5. अपराध क्रमांक 22/2024 धारा 454, 380 भादवि घटना स्थल सेक्टर ए महालक्ष्मीनगर इन्दौर।

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