- कार्यशाला में विभिन्न साक्ष्य संकलन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के साथ ही आधुनिक तकनीकों के बेहतर उपयोग का दिया प्रशिक्षण
इंदौर ।। भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो गए है और पुलिस तदनुसार बेहतर पुलिसिंग के लिए कार्यवाही भी कर रही है। पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में उपरोक्त कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु इंदौर पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही कर रहे है तथा आमजन को भी इस संबंध में जागरूक कर रहे है।
इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों की कार्यदक्षता को और बढ़ाने व बेहतर करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित किये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये है।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में आज दिनांक 14.07.25 को पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागार में, इंदौर नगरीय के सभी थानों और कार्यालयों के विवेचना अधिकारियों के लिए नए अपराधिक कानूनों के तहत अनुसंधान में ई-साक्ष्य व फोरेंसिक साक्ष्यों के बेहतर संकलन हेतु, एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
उक्त कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्रीमती सीमा अलावा व सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्री संजय सिंह बैस एवं CCTNS और FSL की टीम द्वारा विभिन्न थानों से आये करीब 60 विवेचकों व ऑपरेटरों को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधान के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन व फोरेंसिक साक्ष्यों के संकलन के दौरान ध्यान रखने वाली बातें बताई।
तलाशी जप्ती हेतु नवीन तकनीक , E- साक्ष्य एप का प्रदर्शन एवं संबंधित प्रक्रिया की जानकारी और अनुसंधान के दौरान CCTNS का उपयोग कर की जाने वाली आवश्यक जानकारी भी दी गई।