◆ जघन्य सनसनीखेज प्रकरण मे पुलिस के अथक प्रयासो से अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास ।
इंदौर- थाना मल्हारगंज क्षेत्र अंतर्गत फरियादी संजय पिता स्वर्गीय शिवनारायण दुबे उम्र 42 वर्ष निवासी 22 रामचंद्र नगर एक्सटेंशन इंदौर द्वारा थाना उपस्थित होकर बताया गया की मेरा छोटा भाई पिंटू दुबे पिता स्वर्गीय शिवनारायण दुबे उम्र 35 वर्ष निवासी रामचंद्र नगर चौराहा इंदौर का रामचंद्र का चौराहा इंदौर पर पान मसाला और सिगरेट की गुमटी चलता थ दिनांक 5.9.2021 के रात्रि करीबन 8:30 बजे मैं अपने भाई पिंटू दुबे से मिलने उसकी दुकान पर गया था तभी दो लड़के आए और पैसों की उधारी के बात को लेकर मेरे भाई पिंटू दुबे को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और मेरे भाई पिंटू दुबे के साथ लोहे की पाइप वह हाथ में पहुंचे मारपीट करने लगे हम लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो दोनों लड़कों पत्थर फेंक कर मरने लगे दोनों लड़कों ने लोहे की पाइप से मेरे भाई पिंटू दुबे को जान से मारने की नीयत से सर में दो बार मारा जिससे मेरे भाई को गंभीर चोटे आई और सर से खून निकलने लगा दोनों लड़के भागते समय एक दूसरे को प्रदीप और पवन के नाम से पुकार रहे थे आसपास के लोगों ने लड़कों को भागते समय पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने लोहे के पाइप से अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की जिसमें विजय सोलंकी मुरलीधर और बंटी निखिल बंगाली को भी चोटें आए हैं मेरे भाई पिंटू दुबे को प्रदीप और पवन ने जान से मारने की नीयत से लोहे के पाइप से मारकर उसकी हत्या कर दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मल्हारगंज इंदौर पर अपराध क्रमांक 448/21 धारा 302 307 336 294 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण पवन खतवासे उम्र 19 वर्ष निवासी कृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर स्थाई पता ग्राम नेम सेठी भीकनगांव जिला खरगोन एवं उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त लोहे के पाइप एवं घटना के समय पहने हुए कपड़े जप्त किया जाकर न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए।
प्रकरण की गंभीरता व संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण को पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर पश्चिम के द्वारा जघन्य सनसनी खेज गंभीर अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया गया।
प्रकरण के विवेचक उप निरीक्षक नरेंद्र अम्करें के द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी में होने से चिन्हित प्रकरण नोडल अधिकारी उप निरीक्षक बृजेश शर्मा के द्वारा प्रकरण के न्यायालय में ट्रायल के दौरान साक्षीगणो के अभियोजन पक्ष में बयान कराए गए जिस पर से माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त पवन खतवासे को आजीवन कारावास एवं आरएस5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।
उक्त कार्यवाही में प्रकरण के विवेचक उप निरीक्षक नरेंद्र अम्करें एवं चिन्हित प्रकरण नोडल अधिकारी उप निरीक्षक वृजेश शर्मा की सराहनीय भूमिका रही ।