• क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा प्रकरण में अभी तक फर्जी ऋण पुस्तिका से फर्जी तरीके से जमानत करवाने वाले कुल 37 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार

 

  • आरोपी के कब्जे से 03 फर्जी ऋण पुस्तिका एवं एक ऋण पुस्तिका खोने के संबंध में नोटराइज़्ड स्टाम्प जप्त।

 

  • आरोपियों द्वारा गिरोह संचालित कर अवैध लाभ अर्जित करते हुए फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से करवाते थे आरोपियों की जमानत

 

  • आरोपियों द्वारा करीब 10 वर्षो से फर्जी जमानतदार उपलब्ध करवाना एवं स्वयं जमानतदार बनकर कई गंभीर अपराध के आरोपियों की जमानत करवाना स्वीकार किया।

 

  • इसी प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी केदार डाबी ने दोबारा फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर कल्पेश याग्निक आत्महत्या केस में आरोपीया सलोनी अरोरा की जमानत लेना पाया जाने पर अपराध शाखा द्वारा पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों को कर चुकी है गिरफ्तार

 

इंदौर श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में लोगों के साथ छलकपट कर धोखाधडी संबंधी अपराधों की पतारसी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री मनोज श्रीवास्तव के द्वारा पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) श्री राजेश कुमार त्रिपाठी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ( अपराध शाखा) श्री राजेश दंडोतिया को इंदौर शहर में घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने एवं ऐसे फरार आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में इन अपराधों में संलिप्त आरोपियों पर कार्यवाही हेतु सहायक पुलिस आयुक्त अपराध शाखा श्री देवेन्द्र सिंह धुर्वे की अध्यक्षता में गठित एसआईटी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

 

इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की एसआईटी टीम द्वारा दिनांक 26.02.2022 को फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर थाना अपराध शाखा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमे संलिप्तता के आधार पर 36 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है , उसी प्रकरण में गिरोह से जुड़े हुए फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर फर्जी तरीके से जमानत करवाने वाले एक और अन्य आरोपी (01) रमेश कलोता उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम बड़ौडी हतोद इंदौर को गिरफ्तार किया गया ।

 

  • आरोपी के कब्जे से 03 फर्जी ऋण पुस्तिका मिली जिनके संबंध में  पूछताछ करते आरोपी ने बताया कि वह सह आरोपियों के साथ मिलकर गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों से संपर्क कर उनसे मुंह मांगी रकम प्राप्त कर फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत करवाना एवं साथ ही आरोपीयो के द्वारा 10 वर्ष से कई गंभीर अपराधों के आरोपियों की जमानत करवाना भी स्वीकार किया।

 

  • आरोपी रमेश कलोता के नाम से अलग अलग न्यायालय से जानकारी प्राप्त करते 10 न्यायालयो से जानकारी मिली है जिसमे प्रथम दृष्ट्या आरोपी द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर जमानत लेना पाया गया है उन आरोपियों की जमानत निरस्त करने के संबंध में संबंधित न्यायालय को पत्राचार किया गया

 

  • आरोपी को गिरफ्तार कर जप्त 03 फर्जी ऋण पुस्तिका व अन्य दस्तावेज बरामद कर थाना अपराध शाखा इंदौर में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

 

  • अभी तक की प्राप्त जानकारी में निम्नलिखित थानों के उल्लेखित प्रकरणों में आरोपी रमेश द्वारा जमानत देना पता चला है-
  1. थाना रावजी बाजार के अपराध/RCT क्रमांक 448/2021 में सुमित पिता रामसिंह

 

  1. थाना तिलक नगर के अपराध/RCT क्रमांक 369/2021 में आरोपी रवि पिता मुकेश
  2. थाना सांवेर के अपराध/RCT क्रमांक 133/2019 में आरोपी अशोक पिता देवकरण
  3. थाना खजराना के अपराध/RCT क्रमांक 888/2021 में आरोपी धर्मेन्द्र पिता आनन्दराम
  4. थाना अन्नपूर्णा के अपराध/RCT क्रमांक 595/2018 में आरोपी विपिन पिता एस.एस पटेल
  5. थाना खजराना के अपराध/RCT क्रमांक 32487/2006 में आरोपी विष्णु पिता हमेर चंदेले
  6. थाना सदर बाज़ार के अपराध/RCT क्रमांक 212/2021 में आरोपी धीरज एवं विजय पिता रमेश
  7. थाना कनाडिया के अपराध/RCT क्रमांक 4678/2021 में आरोपी सुभाष पिता भागीरथ
  8. थाना GRP Indore के अपराध/RCT क्रमांक 14/2021 में आरोपी मोनू पिता रामअवध

 

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