• आरोपी ने बैंक में पहले से मॉर्डगेज फ्लैटों का सौदा कर और व्यापार में मुनाफे का झांसा देकर आवेदक से कुल ₹56,40,000/- की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था।

 

  • आरोपी कपिल सोमानी मूल रूप से इंदौर का रहने वाला है, जिसने लहसुन-प्याज के थोक व्यापार की आड़ में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का जाल फैलाया था।

 

इंदौर शहर में आर्थिक धोखाधड़ी और ठगी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के दिशा निर्देशन में की जा रही कार्यवाही के तहत अति. पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर व पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच के मार्गदर्शन में गठित टीमें लगातार सक्रियता से कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में आम जनता से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ त्वरित धरपकड़ हेतु विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इसी अनुक्रम में आवेदक श्री दिनेश कुमार जैन द्वारा कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध नगरीय इंदौर में आरोपी कपिल सोमानी के विरुद्ध एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान आवेदक व अनावेदक के कथन लेखबद्ध किए गए तथा संबंधित अनुबंधों व बैंक स्टेटमेंट का बारीकी से अवलोकन किया गया।

जांच में यह तथ्य स्थापित हुआ कि आरोपी कपिल सोमानी ने सिलीकॉन सिटी स्थित “वाणी एन्कलेव” के दो फ्लैटों (नं. 301 एवं 303) को वास्तु फाइनेन्स कॉर्पोरेशन प्रा. लि. में क्रमशः ₹13,00,000/- और ₹8,90,000/- में बंधक (मॉर्टगेज) रखा हुआ था। इसके बावजूद, मॉर्डगेज अवधि के दौरान ही आरोपी ने दिनांक 05.02.2024 को आवेदक दिनेश कुमार जैन के पक्ष में विक्रय अनुबंध निष्पादित कर उनसे बैंक ट्रांसफर व नगद के माध्यम से कुल ₹20,00,000/- प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार बिजलपुर स्थित “शुभम रेसीडेंसी” के फ्लैट क्रमांक 106 के विक्रय हेतु दिनांक 14.02.2024 को अनुबंध कर कुल ₹15,90,000/- प्राप्त कर लिए। इस प्रकार तीनों फ्लैटों के एवज में कुल प्रतिफल राशि ₹35,90,000/- प्राप्त करने के उपरांत भी आरोपी ने आवेदक के हक में रजिस्ट्री निष्पादित नहीं की।

इसके अतिरिक्त, आरोपी ने अपनी फर्म “सोमानी ट्रेडर्स” (यशवंत प्लाजा, इंदौर) के माध्यम से लहसुन व प्याज के थोक व्यापार में निवेश करने और राशि को ढाई से तीन गुना करने का झांसा देकर आवेदक से बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ₹20,50,000/- (एवं अन्य नगद राशि) प्राप्त कर ली। आरोपी द्वारा न तो कोई लाभांश दिया गया और न ही निवेश की राशि वापस की गई। इस प्रकार आरोपी द्वारा आवेदक के साथ कुल ₹56,40,000/- की धोखाधड़ी  कर भ्रामक आश्वासनों से आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया।

 

उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी कपिल सोमानी के विरुद्ध थाना क्राइम ब्रांच इंदौर में अपराध क्रमांक 0083/2026, धारा 318(4) एवं 316(5) बी.एन.एस. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को तत्काल विवेचना में लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

 

आरोपी का नाम:

  1. कपिल सोमानी  निवासी: शुभम रेसीडेन्सी, बिजलपुर, इंदौर

 

सराहनीय भूमिका:

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विष्णु वास्कले, उपनिरीक्षक श्याम सिंह सोलंकी एवं जांचकर्ता सउनि अनिल पुरोहित तथा क्राइम ब्रांच टीम की अहम भूमिका रही।

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