• आरोपी के कब्जे से चोरी गए सोने के आभूषण सहित कुल 8 लाख रुपए कीमत का माल बरामद ।

 

  • आरोपी ने आर्थिक तंगी के कारण अपने ही रिश्तेदार के घर में दिया नकबजनी की घटना को अजांम ।

 

इंदौर शहर में अपराधों पर नियंत्रण हेतु नकबजनी, चोरी, लूट, डकैती जैसे संपत्ति संबन्धी अपराध घटित करने वाले असामाजिक तत्वो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए है।

उक्त निर्देशो केतारतम्य में पुलिस उपायुक्त जोन- 02 श्री अभिनव विश्वकर्मा एवं अति. पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री अमरेन्द्र सिह द्वारा सहा. पुलिस आयुक्त खजराना श्री कुंदन मण्डलोई के मार्गदर्शन में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की एंव दिशा निर्देश दिये गए जिसके चलते आज थाना कनाडिया पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर नकबजन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की हैं।

 

दिनांक 14.08.2024 को फरियादी कविन्द्र कुमार पिता धर्मपाल सिंह उम्र 42 साल निवासी कल्याण संपत गार्डन सी ब्लाक फ्लेट नंबर 609 वैष्णव धाम मंदिर के पास बिचौली मर्दाना इन्दौर ने थाना कनाडिया इंदौर में रिपोर्ट किया कि दिनांक 27.07.2024 को मैं अपनी कंपनी की तरफ से (विदेश) चाईना चला गया था।  फरियादी की पत्नि पूजा भी दिनांक 07.08.2024 को 04 अन्य फैमिलियों के साथ हाँगकांग होलीडे के लिये चली गयी थी। दिनांक 14.08.2024 को सुबह 08.15 बजे फरियादी चाईना (विदेश) से वापस अपने घर पर आया तो देखा फ्लेट के मैन गेट के दरवाजा खुला हुआ था अन्दर जाकर देखा तो फ्लेट मे सारा सामान बिखरा पडा था तथा बेडरूम मे रखी अलमारी भी खुली थी। घर मे रखा सामान चेक किया तो अलमारी मे रखी ज्वैलरी तीन सोने की चेन, एक सोने का गले का नेकलेस, 08 सोने की अंगुठी, दो जोड सोने की ईयररिंग्स, दो सोने के कंगन, एक डायमण्ड की रिंग नही मिले। कोई अज्ञात बदमाश दरवाजे का लॉक तोडकर फ्लेट के अन्दर घुसकर फ्लेट की अलमारी में रखा उपरोक्त सामान चोरी करके ले गया।

 

फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कनाडिया इंदौर पर अपराध धारा 331(4), 305ए बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नकबजनी का उक्त गंभीर अपराध, घटित करने वाले अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कनाडिया के पी यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। प्रकरण में फरियादी कविन्दर कुमार एवं पत्नी पूजा देवी से विस्तृत पूछताछ कर कथन लिये गये । पूछताछ में यह बात सामने आई कि उनके विदेश जाने के बाद संदेही सुभाष चन्द राजपूत प्रार्थी के घर आया था। फरियादी की पत्नि पूजा द्वारा यह बात बताई गई कि वह भी फ्रेन्ड्स के साथ विदेश जाने वाली है और यह बात सिर्फ आरोपी सुभाषचन्द को पता थी। इसी बिन्दु पर आगे विवेचना की गई एवं आरोपी की पतारसी हेतु तकनीकी एंव परम्परागत तरिको को अपनाया जाकर संदेही की तलाश में गठित टीम को ग्राम बरामपुर जिला बिजनौर (उ.प्र.) रवाना किया गया था। टीम ने दिनांक 08.09.2024 को संदेही सुभाषचंद  सिंह राजपूत  को उसके घर से पकडा और हिकमत अमली से पूछताछ की जाने पर उसके द्वारा अपनी आर्थिक तंगी के कारण अपने ही रिश्तेदार (फरियादी की पत्नि का रिश्ते में ) के कल्याण सम्पत में स्थित फ्लैट से चोरी करना स्वीकार किया। जिसको पंचानो के समक्ष गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया। जिसमें आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी के बताये स्थान सूर्यदेवनगर इंदौर से चोरी गया मश्रुका 03 सोने की चेन, एक सोने का गले का नेकलेस, 06 सोने की अंगुठी, 01 जोड सोने की ईयररिंग्स, 01 जोड़ सोने के झूमके कुल किमती करीब 8,00,000/ रुपये का माल विधिवत जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कनाडिय निरीक्षक केपी यादव, उनि सुरेन्द्र सिंह, उनि सचिन आर्य, प्रआर योगेश झोपे, प्रआर अनिल झा, आर. जंगजीत, आर अमित भदौरिया, आर मनोज पटेल की अहम भूमिका रही।

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