• आरोपी के कब्जे से 01 लैपटॉप एवं 03 मोबाइल फोन किए जप्त।

 

  • जप्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ऑनलाइन सट्टे की आईडी एवं लेन-देन का हिसाब मिला।

 

  • प्रकरण में पूर्व में 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का किया गया था खुलासा।

 

इंदौर शहर में अवैध आर्थिक गतिविधियों एवं ऑनलाइन सट्टेबाजी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त (अपराध) एवं सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध)  के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट एवं कैसीनो सट्टेबाजी से जुड़े नेटवर्क के संबंध में लगातार गोपनीय रूप से जानकारी संकलित कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

 

इसी क्रम में दिनांक 06 मई 2026 की रात्रि करीब 12:40 बजे क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा ऊषा नगर मेन स्थित साँई नयन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 पर दबिश देकर ऑनलाइन क्रिकेट एवं कैसीनो सट्टेबाजी संचालित करने वाले 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

 

मौके से आरोपियों द्वारा लैपटॉप एवं मोबाइल फोन के माध्यम से विभिन्न वेबसाइट्स पर ग्राहकों से पैसे लेकर ऑनलाइन सट्टा संचालित करना पाया गया था। पूछताछ में ऑनलाइन आईडी उपलब्ध कराने तथा ग्राहकों से अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाकर डिजिटल पॉइंट्स के माध्यम से सट्टा खिलाने संबंधी जानकारी सामने आई थी।

जिस पर अपराध क्रमांक 62/2026, धारा 112(1) BNS, धारा 4(क) पब्लिक गेम्बलिंग (मध्यप्रदेश) एक्ट एवं धारा 66 आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

 

उक्त प्रकरण में  आरोपी अभिषेक अग्रवाल उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्वालियर फरार चल रहा था, जिसे क्राइम ब्रांच टीम द्वारा मुखबिर तंत्र व तकनीकी जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

 

गिरफ्तार आरोपी

 

अभिषेक अग्रवाल

उम्र – 44 वर्ष

निवासी – ग्वालियर

 

जप्त मश्रुका

आरोपी अभिषेक अग्रवाल के कब्जे से— 01 लैपटॉप व 03 मोबाइल फोन जप्त किए गए।

 

जप्त मोबाइल फोन एवं लैपटॉप में ऑनलाइन सट्टे की आईडी एवं लेन-देन का हिसाब पाया गया।

 

पूर्व में गिरफ्तार आरोपी

 

प्रकरण में पूर्व में 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था |

 

पूर्व में जप्त मश्रुका-

 

पूर्व की कार्यवाही में कुल लगभग ₹7,70,000/- मूल्य की संपत्ति जप्त की गई थी, जिसमें—

* 39 एंड्रॉइड मोबाइल फोन

* 03 एचपी लैपटॉप मय चार्जर

* ₹1,40,000/- नगद

* विभिन्न बैंकों की चेकबुक, पासबुक एवं डेबिट कार्ड

* सट्टे के हिसाब-किताब से संबंधित रजिस्टर एवं दस्तावेज़ शामिल थे।

 

कानूनी कार्यवाही

उक्त प्रकरण अपराध क्रमांक 63/2026 में धारा 112(1) BNS, धारा 4(क) पब्लिक गेम्बलिंग (मध्यप्रदेश) एक्ट एवं धारा 66 आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

 

गिरफ्तार आरोपी अभिषेक अग्रवाल से जप्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच एवं पूछताछ के आधार पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के नेटवर्क एवं लेन-देन से संबंधित अन्य तथ्यों के संबंध में विवेचना जारी है।

 

सराहनीय भूमिका

 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच इंदौर एवं टीम की अहम भूमिका रही।

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