• पुलिस ने प्रतिबंधित/चाइनीज मांझा के विक्रय करने वालो के साथ ही, इसका उपयोग कर पतंग उड़ाने वाले के विरुद्ध भी की, वैधानिक कार्यवाही।

 

  • प्रतिबंधित/चाइनीज मांझे के विरुद्ध पुलिस थाना चंदन नगर, द्वारिकापुरी व अन्नपूर्णा ने कार्यवाही कर, कुल 03 आरोपियों को पकड़कर प्रतिबंधित चाइनीज डोर भी की जप्त।

 

इंदौर:- मानव जीवन तथा पशु-पक्षियों के जीवन को संकट में डालने वाले नायलॉन वाली डोर तथा शासन द्वारा प्रतिबंधित/चाइनीज मांझा के विरूद्ध जनजागरूकता हेतु हरसंभव प्रयास के साथ ही, इनके क्रय-विक्रय व उपयोग करने वालो की धरपकड करने एव उचित व प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इन्दौर पुलिस द्वारा नगरीय इंदौर के सभी क्षेत्रों में कड़ी निगरानी व चैकिंग कर चाइनीज मांझे की गतिविधियों में लिप्त लोगो के विरुद्ध प्रभावी व सख्त कार्यवाही की जा रही हैं।

 

इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चाइनीज मांझे के विरूध्द चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थानो की पुलिस टीमो द्वारा कार्यवाही करते हुए- थाना चंदन नगर द्वारा 01आरोपी, थाना द्वारिकापुरी ने 01 आरोपी तथा पुलिस थाना अन्नपूर्णा ने  पतंग उड़ाने वाले 01 आरोपी सहित कुल 03 आरोपियो को पकड़कर उनके कब्जे से जानलेवा चाइनीज मांझा बरामद किया गया है।

 

पुलिस थाना द्वारिकापुरी ने दिनांक 04/01/2026 को मुखबिर की सूचना पर, द्वारिकापुरी स्थित किराने की दुकान से चाइनीज मांझे का विक्रय करने वाले आरोपी वृंदावन चौरसिया (उम्र-43 साल)  से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जप्त किया जाकर, अपराध धारा 223(a), 125बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

 

इसी प्रकार थाना चंदन नगर द्वारा चाइनीज मांझे की गतिविधियों की मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए  आरोपी अय्यूब मंसूरी  को पकड़ा उक्त आरोपी की विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 07 नग चाइनीस मांझा की गिरनी जप्त की जाकर, अपराध धारा 223(a), 125 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही की गई ।  उक्त आरोपी भविष्य में दुकान से चाइनीज मांझा न बेच इसलिए दुकान की सील बंद की कार्यवाही भी की गई ।

 

प्रतिबंधित डोर से पतंग उड़ाने वाले पर भी कार्यवाही- पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा क्षेत्र के अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे मैदान में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का उपयोग कर, पतंग उड़ाने वाले आरोपी आशीष मोयल (उम्र- 19 साल), को पकड़ा गया और उसके कब्जे से चाइनीज मांझा आदि जप्त कर, 223 बी एन एस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

 

पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध विवेचना के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं तथा इनके खरीदी/बिक्री के स्त्रोत के संबंध में भी पूछताछ की जा रही हैं।

 

📢 पुलिस की सख्त चेतावनी: “शौक न बन जाए सजा”

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट स्पष्ट करती है कि चाइनीज/प्रतिबंधित मांझे का विक्रय और भंडारण गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है यदि इससे किसी को भी गंभीर क्षति पहुँचती है। यह मांझा सूती नहीं बल्कि प्लास्टिक और धात्विक कणों से बना होता है, जो तलवार जैसा घातक है।

 

👉पुलिस द्वारा प्रतिबंधित/चाइनीज मांझे के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही हैं और इसका अवैध भंडारण करने वालों के गोदाम व दुकानें भी सील की जा रही हैं। साथ ही समाज के ऐसे गैर जिम्मेदार आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही भी की जा रही हैं।

 

🕊️ जनहित में इंदौर पुलिस की अपील

जीवन चुनें, मांझा नहीं: राहगीरों और बेजुबान पक्षियों के हत्यारे न बनें।

केवल सूती धागा: पतंगबाजी के लिए केवल पारंपरिक सूती धागे (मांझे) का उपयोग करें।

 

सूचना दें:- यदि आपके क्षेत्र में कोई गुपचुप तरीके से इसे बेच रहा है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या इंदौर पुलिस के क्राइम वॉच हेल्पलाइन नंबर 7049108283 पर सूचित करें। आपकी एक सूचना किसी की जान बचा सकती है

 

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