- इंदौर पुलिस द्वारा नए कानून के तहत आज रात 9 बजे तक विभिन्न थानों में कुल 11 FIR विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध कर, एक प्रकरण के आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार
आज दिनांक 01 जुलाई से पूरे देश में नए आपराधिक कानून- 2023 लागू किये गये है। इंदौर नगरीय पुलिस भी इन कानून के क्रियान्वयन को सफल रूप से करें व इनमें दक्ष हो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री राकेश गुप्ता के दिशा निर्देशन व अति पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) इंदौर श्री अमित सिंह तथा अति पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) इंदौर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस विगत कई दिनों से इस संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। आज इसके तहत रात के 12 बजकर 10 मिनिट पर थाना विजय नगर क्षेत्रान्तर्गत एक फरियादी के साथ मारपीट व गाली गलौज की रिपोर्ट पर,इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के इतिहास में, थाना विजयन नगर में नवीन अपराधिक कानून-2023 के तहत, प्रथम एफआईआर पंजीबद्ध की गई।
पुलिस थाना विजय नगर पर फरियादी हर्ष श्रीवास्तव 38 वर्ष निवासी बजरंग नगर इंदौर ने रिर्पोट की वह दिनांक 01.07.24 को रात को 12.10 बजे आरके क्लब के पास से जा रहा था तो वहां पार्किंग मे खड़ी कार चालक ने उससे विवाद कर गाली-गलौच की व उसके साथियों सहित मेरे साथ मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना विजय नगर द्वारा नए अपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता की धाारा 115, 296 और 351(2) के तहत इंदौर कमिश्नरेट की प्रथम एफआईआर पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है, जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
साथ ही आज रात 12 बजे से लागू हुए नए कानून के तहत 9 बजे तक नगरीय इंदौर के विभिन्न थानों – विजय नगर में-02, लसूड़िया में-01, खजराना में-01, बाणगंगा में-03, हीरा नगर में-01, छत्रीपुरा में-01, भंवरकुआं में-01 तथा थाना चंदन नगर में-01 इस प्रकार कुल 11 FIR विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध की गई है और एक प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है