04 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।

 

एक अन्य बदमाश के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।

 

बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।

 

इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 04 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया जाकर तथा एक अन्य शातिर बदमाश को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है।

 

आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे आरोपी-

  1. रईस उर्फ बांका पिता मोहम्मद शकूर  निवासी सहयोग नगर नूरी मस्जिद के सामने थाना चंदन नगर इंदौर

 

  1. निलेश उर्फ खली पिता इंदर सिंह गुजवार निवासी राजकुमार नगर थाना चंदन नगर इंदौर

 

  1. संतोष उर्फ बारीक पिता रमेश सोनगिरे निवासी 72 राज नगर एक्सटेंशन थाना चंदन नगर इंदौर,

 

  1. अरुण पिता कैलाश यादव  निवासी 244 अरिहंत नगर थाना गांधी नगर इंदौर

 

इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न गंभीर धाराओं के कई अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।

उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त बदमाश-

  1. रईस उर्फ बांका ( 06 माह)
  2. निलेश उर्फ खली गुजवार( 06 माह)
  3. संतोष उर्फ बारीक सोनगिरे ( 06 माह)
  4. अरुण यादव ( 06 माह)

 

को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।

 

 

👉 इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा बदमाश 1. महेश उर्फ वाचू पिता सीताराम रघुवंशी, निवासी दिग्विजय मल्टी थाना द्वारिकापुरी इंदौर को भी विभिन्न शर्तों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिए निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किये गये है।

उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों  के तहत बदमाशों को-

  • निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।

* अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।

* शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।

बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 

उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी  एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

keyboard_arrow_up
Skip to content