• 03 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर करकिया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
  • 02 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
  • बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।

 

इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए  03 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया जाकर, अन्य 02 शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है।

 

आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे-

आरोपी 1. अनीष उर्फ जोजो पिता साबिर खान उम्र 30 साल निवासी नंदन नगर एन सेक्टर मदीना मस्जिद के पास, थाना चंदन नगर इंदौर (झगड़ा मारपीट, अवैध वसूली, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने, जहरीली शराब बेचने, डकैती की योजना बनाने आदि विभिन्न धाराओं के कई अपराध)

  1. सूरज उर्फ रोहित पिता मुन्नालाल जगधने उम्र 25 वर्ष निवासी टापू नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर (झगड़ा मारपीट, अवैध वसूली, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब बेचना, हत्या, हत्या का प्रयास आदि विभिन्न धाराओं के कई अपराध)
  2. साहिल पिता राजेश सावे उम्र 22 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर हाल मुकाम सुखनिवास थाना राजेन्द्र नगर इंदौर (झगड़ा मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने, छेड़छाड़ करना, चाकूबाजी करना आदि विभिन्न धाराओं के कई अपराध)

 

इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न धाराओं के कई अपराध शहर के थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।

 

उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त बदमाश

  1. अनीष उर्फ जोजो खान ( 06 माह)
  2. सूरज जगधने ( 06 माह)
  3. साहिल सावे ( 06 माह)

को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।

 

 

👉इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा निम्न 02 बदमाशों को भी विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किये गये है –

  1. बाबू उर्फ अनिल पिता राजू मेसराम उम्र 36 वर्ष निवासी कुलकर्णी भट्टा थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि – 06 माह)

 

  1. मोनू पिता राधेश्याम जोशी उम्र 27 साल निवासी प्रजापत नगर थाना द्वारिकापुरी इंदौर (अवधि – 06 माह)

 

उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों  के तहत बदमाशों को-

  • निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।

* अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।

* शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।

बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 

उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई।

 

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