• बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध पूर्व से पंजीबद्ध है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।

 

  • बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, किया गया उन्हें इंदौर नगरीय व देहात सहित सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित।

 

 

इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 03 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया गया है।

 

बदमाश आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था-  1. आरोपी शाहरुख खान के विरुद्ध अपहऱण, बलात्कार, अवैध वसूली,  अवैध मादक पदार्थों की तस्करी,  मारपीट व जान से मारने की धमकी,  हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने आदि विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध ,

  1. आरोपी अमरदीप उर्फ बाबू के विरुद्ध अश्लील गाली गलौज, मारपीट, तोड़ फोड़ करना, अवैध जहरीली शराब व गांजे का अवैध सेवन व परिवहन, आदि विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध तथा
  2. आरोपी राजा उर्फ सतीश सोनकर के विरुद्ध मारपीट, अश्लील गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखना, अवैध जहरीली शराब व गांजे का अवैध सेवन व परिवहन, आदि विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। बदमाशों द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।

 

उक्त बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों पर शासन की और से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई थी।

 

उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा थाना आजाद नगर क्षेत्र के आदतन बदमाश 1. शाहरुख खान  निवासी शिवदर्शन नगर मुसाखेडी इंदौर के विरुद्ध जिला बदर के अंतर्गत आदेश जारी कर 06 माह के लिए,

  1. पुलिस थाना संयोगितागंज के आदतन बदमाश अमरदीप उर्फ बाबू निवासी बंगाली क्लब के सामने गांधी हाल भवन के पास पारसी मोहल्ला इंदौर के विरुद्ध जिला बदर के अंतर्गत आदेश जारी कर 04 माह के लिए तथा
  2. पुलिस थाना संयोगितागंज के आदतन बदमाश राजा सोनकर निवासी पारसी मोहल्ला इंदौर के विरुद्ध जिला बदर के अंतर्गत आदेश जारी कर 06 माह के लिए, इस प्रकार उक्त बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किए गए है।
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