- बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध पूर्व से पंजीबद्ध है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण तथा आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा ज़ोन-04 के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 02 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया गया है।
बदमाश आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था- 1. आरोपी प्रिंस राठौर के विरुद्ध अवैध वसूली, मारपीट करना, अश्लील गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, अपहरण, दुष्कर्म, हत्या का प्रयास, आगजनी विभिन्न धाराओं के गंभीर अपराध, 2. आरोपी शैलेंद्र उर्फ बाबा के विरुद्ध अवैध वसूली, मारपीट, लूट/चोरी करना, आदि विभिन्न धाराओं के गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। बदमाशों द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।
उक्त बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों पर शासन की और से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई।
उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा थाना व्दारकापुरी क्षेत्र के आदतन बदमाश 1. प्रिंस पिता जीतू राठौर उर्फ फत्तू निवासी ऋषि पैलेस कॉलोनी इंदौर के विरुद्ध जिला बदर के अंतर्गत आदेश जारी कर 01 वर्ष के लिए, तथा
2.पुलिस थाना भवंरकुआ के आदतन बदमाश शैलेंद्र उर्फ बाबा पिता नारायण वागले निवासी भावना नगर खंडवा रोड इंदौर के विरुद्ध जिला बदर के अंतर्गत आदेश जारी कर 06 माह के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।