- डीसीपी जोन-02 द्वारा सभी को नियमानुसार आयोजन करने के संबंध में दिए, आवश्यक दिशा निर्देश
इंदौर- शहर मे आगामी नववर्ष, शादी समारोह एवं सामाजिक आयोजनों आदि को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक सुचारू संचालन एवं ध्वनि नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इंदौर पुलिस को सभी से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री कुमार प्रतीक द्वारा नगरीय जोन-02 क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन आज दिनांक 26.12.25 को पुलिस कंट्रोल रूम के सभागार में किया गया।
उक्त बैठक में अति. पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री अमरेंद्र सिंह, एसीपी विजय नगर श्री राजकुमार सराफ, एसीपी परदेशीपुरा श्रीमती हिमानी मिश्रा, एसीपी खजराना श्री कुंदन मंडलोई व अनुभाग के सभी थाना प्रभारीगण और डीजे संचालको के करीब 40 प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
डीसीपी द्वारा सभी को आगामी नव वर्ष, शादी समारोह एवं सामाजिक आयोजन के दौरान सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ट्रैफिक के सुचारू संचालन एवं ध्वनि नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संचालन हेतु निम्न निर्देश दिए गये
DO’S –
* कार्यक्रम हेतु आवश्यक परमिशन/लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
* डीजे संचालक से स्पष्ट रूप से समय सीमा का पालन कराएँ (निर्धारित समय के बाद संगीत बंद)।
* ध्वनि स्तर (डेसीबल) को निर्धारित सीमा में रखें; विशेषकर आवासीय/अस्पताल/घार्मिक स्थलों के पास।
* डीजे वाले मंच/सिस्टम का रिकॉर्ड (ऑपरेटर का नाम, मोबाइल, पता, मशीन नंबर आदि) संधारित रखें।
* भीड़ नियंत्रण हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग एवं एंट्री-एक्जिट व्यवस्था सुनिश्चित करें।
* आस-पास के निवासियों/प्रशासन को समय की जानकारी दें ताकि अनावश्यक शिकायतें कम हों।
* शराब/नशे की हालत में ध्वनि/प्रबंधन कार्य करने वालों को अनुमति न दें।
* सीसीटीवी/वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएँ (जहाँ संभव हो)।
- किसी भी प्रतिबंधात्मक आदेश/धारा 163 बीएनएसएस/कोर्ट निर्देशों का अनुपालन करें।
* नाबालिगों, महिलाओं एवं बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।
DON”TS –
* बिना अनुमति डीजे, साउंड बॉक्स, लाउडस्पीकर का संचालन न करें।
* निर्धारित समय सीमा के बाद डीजे न चलाएँ देर रात तक अनावश्यक तेज़ संगीत न बजाएँ।
* ध्वनि शक्ति अत्यधिक बढ़ाकर लोगों को परेशान न करें, कानूनी सीमा से अधिक साउंड न रखें।
* धार्मिक/सामाजिक संवेदनशील गालियाँ, अश्लील गीत, भड़काऊ उत्तेजक संगीत न बजाएँ।
* सार्वजनिक सड़कों, चौराहों या यातायात बाधित करने वाले स्थानों पर डीजे न लगाएँ।
* अनुमति में दर्ज शर्तों का उल्लंघन न करें (जैसे स्पीकर संख्या, साउंड पावर आदि)।
* भीड़ को उकसाने वाले अनाउंसमेंट/माइक घोषणाएँ न करें।
* सुरक्षा रहित वायरिंग, असुरक्षित स्टेज और अव्यवस्थित साउंड सिस्टम न लगाएँ।
* कानून एवं पुलिस निर्देशों का विरोध/अनदेखी न करें।
निर्देशो का सख्ती से पालन एवं नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सीलिंग, जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आयोजक/प्रबंधक/संचालक किसी भी अप्रिय घटना के संबंध में लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।





