✓ आरोपी के द्वारा फर्जी चेक से स्वयं के बैंक खाते में 1 करोड़ 14 लाख 94 हजार रुपए अवैध रूप से आहरित करने की थी नियत।

✓आरोपी के विरुद्ध थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में की जा रही है अग्रिम वैधानिक कार्यवाही।

इंदौर शहर में व्यापारियों के साथ फ्रॉड और धोखाधड़ी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी अनुक्रम में अपराध शाखा में इंदौर के व्यापारी फरियादी जगदीश के द्वारा शिकायत की गई थी कि थी कि राजेश दुबे व्यक्ति ने कूटरचित फर्जी चेक व हस्ताक्षर कर, फरियादी के बैंक खाते से 1,14,94,000 रुपए अवैध रूप से आहरण की नियत से चेक बैंक में उपयोग करने संबंधित शिकायत की गई थी।

शिकायत जांच में ज्ञात हुआ कि फरियादी जगदीश एवं आरोपी राजेश जोशी के बीच पूर्व में व्यापार से सम्बंधित विवाद चल रहा था, और आरोपी राजेश के द्वारा फरियादी जगदीश दुबे के नाम से कूटरचित फर्जी चेक का निर्माण व हस्ताक्षर कर, फरियादी के बैंक ऑफ इंडिया बैंक खाते से 1 करोड़ 14 लाख 94 हजार रुपए अवैध रूप से राशि आहरण की नियत से चेक स्वयं की यश बैंक में जमा किया गया जबकि असली मूल चेक फरियादी के उपलब्ध होना पाया।

फरियादी की शिकायत पर क्राईम ब्रांच इंदौर में अपराध धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उक्त अपराध में इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी (1). राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है ।

गिरफ्तार आरोपी का पुलिस रिमांड प्राप्त कर पूछताछ करने सहित अग्रिम वैधानिक कार्यवाही क्राईम ब्रांच पुलिस के द्वारा की जा रही है।

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