·        आमजन में इसके प्रचार प्रसार करने की कड़ी में, पुलिस टीम ने पढ़ाया उन्हें नए कानून का ज्ञान।

 

भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो गए है और पुलिस तदनुसार बेहतर पुलिसिंग के लिए कार्यवाही भी कर रही है।

     पुलिस कमिश्नर इंदौर के दिशा निर्देशन में उपरोक्त कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु इंदौर पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही कर रहे है तथा आमजन को भी इस संबंध में जागरूक कर रहे है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस को प्रशिक्षण कार्यशालाएं व आम जनता में भी इसका प्रचार प्रसार हेतु कार्यवाही के दिशा-निर्देश दिये गये है।

 

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 01.07.25 को इंदौर पुलिस के उप निरीक्षक शिवम ठक्कर व सउनि गयेन्द्र यादव व टीम द्वारा लॉर्ड शिवा एकैडमी कुशवाह नगर बाणगंगा  पहुचंकर स्टूडेंट्स को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी दी।

पुलिस टीम ने सभी को बताया कि तीनों नवीन कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कही पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कही पर भी FIR की सुविधा तथा E-FIR का भी प्रावधान है ।

       पुलिस टीम ने उन्हें नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया और उन्हें कहा कि अपने माता-पिता व पेरेंट्स को भी नए कानून के बारे में बताएं।

 

उक्त नए कानून के एक वर्ष पूर्ण होने पर, पुलिस टीम ने बच्चों के साथ केक काटकर पूरे हर्षोल्लास के साथ नए कानून की प्रथम वर्षगांठ मनाई।

 

इसके साथ ही टीम ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित इंदौर पुलिस के अधिकारियों के विदाई समारोह में पहुँच सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों व उनके परिजनों को भी नए कानून के विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाया।

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