▪️भारी मात्रा में अवैध रूप से ट्रक में अवैध शराब का परिवहन करते आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार ।
▪️आरोपियों के कब्जे से 927 पेटी अवैध शराब व शराब परिवहन मे प्रयुक्त एक ट्रक व एक ह्युन्डाई कार भी जप्त की ।
▪️ आरोपियो से लगभग 55 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब सहित, कुल एक करोड दस लाख का मश्रुका किया पुलिस ने जप्त ।
इंदौर शहर में अवैध शराब की गतिविधियों पर अंकुश लगाने इनमें संलिप्त आरोपियो के विरुद्ध कठोर व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अति. पुलिस आयुक्त श्री मयंक अवस्थी व पुलिस उपायुक्त जोन 02 श्री अमन सिंह राठौड द्वारा अति. पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री अमरेन्द्रसिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त खजराना श्री आशीष पटेल के मार्गदर्शन मे एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर, कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना कनाडिया को बडी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करते पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई हैं।
दिनांक 23.07.2026 को कनाडिया पुलिस को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक क्र. UP63 BT 1468 है अभी कुछ समय मे बायपास रोड से निकलेगा जिससे कुछ लोग अवैध शराब का परिवहन कर रहे है। उक्त सूचना पर थाना कनाडिया पुलिस द्वारा त्वरीत कार्यवाही करते ट्रक क्र. UP63BT1468 को एचआर रिसोर्ट बायपास के पास घेराबंदी कर रोका जिसमें बैठे हुये दोनो व्यक्तियो से पूछताछ करने पर अपना नाम- 1.आकाश सिंह अहिरवार नि. बालाजी आंगन कालोनी हातोद जिला इंदौर, 2.राहुल नामदेव नि.अखण्ड नगर 60 फिट रोड एरोड्रम इंदौर हाल बालाजी आंगन कालोनी हातोद जिला इंदौर होना बताया। पुलिस टीम द्वारा ट्रक को विधिवत चेक करते ट्रक मे भारी मात्रा मे शराब की पेटिया पाई गयी, जिनके बारे मे आरोपियो से पूछताछ बताया कि उनके पास शराब के रखने अथवा परिवहन करने की कोई वैध अनुज्ञप्ति नही है।
बाद आरोपियो के कब्जे से ट्रक मे रखी कुल 912 पेटी अवैध 6000-माउण्ट बीयर एवं अवैध शराब परिवहन मे प्रयुक्त ट्रक क्रं. UP63BT1468 को जप्त कर अपराध क्रं.563/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
विवेचना के दौरान गिरफ्तारशुदा आरोपियों से जप्तशुदा शराब के स्त्रोत एवं अन्य आरोपियों के संबंध में सघन पूछताछ करते उन्होंने बताया कि इंदौर के विजय व उसके दो अन्य साथी भी हमारे साथ शराब परिवहन का कार्य करते है।
उक्त जानकारी के आधार पर मुखबीर सुचना से दिनांक 25.07.26 को आरोपी 1.विजय वैष्णव उम्र 36 साल निवासी कामायनी नगर राउ , 2.दीपांशु सोनोने उम्र 26 साल निवासी अजयबाग कालोनी मुसाखेडी इंदौर व 3.नीतेश प्रजापति उम्र 23 साल निवासी पारसी मोहल्ला छावनी इंदौर को एक हुंडई एक्सेंट कार सहित 15 पेटी (180 लीटर)अवैध शराब के साथ चिनार हिल्स के पास,एबी रोड बायपास राऊ से गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई ।
पुलिस द्वारा 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा आरोपियो से शराब परिवहन मे शामिल अन्य लोगो के बारे मे जानकारी प्राप्त की जा रही हैं।
गिरफ्तार आरोपी –
1.आकाश सिंह अहिरवार नि. बालाजी आंगन कालोनी हातोद जिला इंदौर
2.राहुल नामदेव नि.अखण्ड नगर 60 फिट रोड एरोड्रम इंदौर
3.विजय वैष्णव निवासी कामायनी नगर राउ
4.दीपांशु सोनोने निवासी अजयबाग कालोनी मुसाखेडी इंदौर ।
5.नीतेश प्रजापति निवासी पारसी मोहल्ला छावनी इंदौर ।
जप्त मश्रुका –
927 पेटी अवैध शराब कुल 11124 लीटर (कीमती करीब 55 लाख ) एवं अशोक लिलेंड कंपनी का ट्रक(कीमती करीब 50 लाख) , एक ह्युन्डाई एक्सेंट कार(कीमती करीब 5 लाख) कुल जप्त शुदा मश्रुका कीमती करीब 1 करोड 10 लाख रुपए ।
सराहनीय भूमिका-
उक्त सफल कार्यवाही में थाना प्रभारी कनाड़िया निरीक्षक सहर्ष यादव, उनि दीपक पालिया, सउनि मुकाम सिंह डाबर, प्र.आर.शिवकुमार यादव ,प्र.आर.रविन्द्र रघुवंशी, आर.जगदीश दांगी ,आर.आनंद जाट, आर.कुलदीप एवं सायबर सेल जोन-2 की प्रमुख भूमिका रही।
आपराधिक रिकार्ड-
आरोपी विजय वैष्णव-
- अपराध क्रं 280/2019 धारा 294,506,406,420, 34 भादवि थाना राऊ, इंदौर
- अपराध क्रं 218//2019 धारा 406,411,420 भादवि थाना क्षिप्रा, जिला इंदौर
- अपराध क्रं 229/2019 धारा 406,420 भादवि थाना टोंकखुर्द ,जिला देवास
- अपराध क्रं 40/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट थाना अपराध शाखा ,इंदौर 5. अपराध क्रं 563/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट थाना कनाडिया, इंदौर
आरोपी दीपांशु सोनोने-
- अपराध क्रं 291/2021 धारा 323,294,506,34 भादवि थाना आजादनगर , इंदौर
.2. अपराध क्रं 563/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट थाना कनाडिया, इंदौर
आरोपी नीतेश प्रजापति-
- अपराध क्रं 630/2022 धारा 323,294,506,34 भादवि थाना संयोगितागंज , इंदौर


