- विवेचना के अंतर्गत आज पुलिस द्वारा 12 डीजे साउंड, 02 एम्लीफायर , 13 एक्सटेंशन कार्ड, 3 एक्सटेंशन बोर्ड, 02 पावर बोर्ड, 02 बूफर किये जप्त
- पुलिस द्वारा डीजे साउंड सिस्टम जप्त कर संबंधित आयोजक/संचालक के विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत की विधिसम्मत कार्यवाही।
इंदौर शहर में आमजन की सुविधा व परेशानी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय के पश्चात डीजे संचालन कर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों/ संचालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पुलिस थाना तिलक नगर द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर, डीजे व साउंड सिस्टम आदि जप्त किया गया है।
क्षेत्र में इस दिशा में पुलिस टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिरी सूचना पर एसेंशियल होटल के गार्डन में डीजे बिना अनुमति, नियत-समय उल्लंघन एवं निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करना पाया जाने पर दुर्गेश साउंड के DJ संचालक मुकेश सोनी एवं अक्षत के विरुद्ध थाना तिलक नगर पर अपराध क्रमांक 31/26 धारा 15(1) म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम , 223 (a) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया था एवं विवेचना के दौरान आज दिनांक 24.01.26 को निम्न सामग्री जप्त की गई..
12 डीजे साउंड, 02 एम्लीफायर , 13 एक्सटेंशन कार्ड, 3 एक्सटेंशन बोर्ड, 02 पावर बोर्ड, 02 बूफर
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनीष लोधा, सउनि. लल्लू राम गोस्वामी ,प्रआर. मुजफ्फर, अंबिका पटेल की सराहनीय भूमिका रही।





