• मानवता को शर्मसार करने वाले कलयुगी पिता ने स्वयं की पुत्री को पानी की होदी में डुबाकर दिया था हत्याकांड को अंजाम।

 

  • खजराना पुलिस द्वारा 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को कर लिया था गिरफ्तार।

 

  • थाना खजराना पुलिस के अथक प्रयासो से अभियुक्त कालू उर्फ शेरू को हुई आजीवन कारावास एवं 1000/ रुपये के अर्थदंड की सजा।

 

  • खजराना पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं अनुसंधान तथा गांव की गवाही के कारण ही प्रकरण में बालिका को मिला न्याय और आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा ।

 

इंदौर- पुलिस थाना खजराना पर दिनांक 30/08/2024 को  सूचना प्राप्त हुई थी कि खजराना गणेश मंदिर के पीछे पुरानी पार्किंग के पास पानी की होदी में एक बालिका का शव मिला है, जिस पर से थाना खजराना पर मर्ग कायम कर जांच में पता चला कि, बालिका के पिता कालू उर्फ शेरू खान निवासी खजराना द्वारा ही दिनांक 29/08/2024 की रात्रि में बालिका को गोद में लेकर पानी से भरे हौज में  डुबाने की घटना को अंजाम दिया गया है। तत्पश्चात आरोपी कालू उर्फ शेरू के खान के विरुद्ध थाना खजराना में अपराध धारा 103(1) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

 

उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा प्राथमिकता के साथ बारीकी से अनुसंधान करते हुए तत्काल घटना स्थल पहुंचकर भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए तथा 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। पुलिस टीम द्वारा अनुसंधान करते हुए आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन कर प्रकरण में शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

घटना की गंभीरता देखते हुये पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह व्दारा भी प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर  कार्यवाही के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। जिसके तारतम में पुलिस उपायुत्त जोन-2 श्री कुमार प्रतीक एवं अति.पुलिस उपायुक्त जोन-2 श्री अमरेंद्र सिह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खजराना को उक्त प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश दिए एवं लगातार मानिटरिंग की गई।

माननीय न्यायालय में अभियोग चलाए जाने के दौरान भी पुलिस द्वारा पीडित पक्ष व साक्षियों के संपर्क में रहते हुए उन्हे पूर्ण सुरक्षा व न्याय दिलाने का विश्सास दिलाया गया।

प्रकरण की गंभीरता व संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरण को पुलिस उपायुक्त ज़ोन- 02 इंदौर द्वारा जघन्य सनसनी खेज गंभीर अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया जाकर प्रकरण के विवेचक उप निरीक्षक संदीप पटेल द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त कालू उर्फ शेरू को  दिनांक 22/01/2026 को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार मानिटरिंग एवं दिशा निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस थाना खजराना की उत्कृष्ट विवेचना एवं अनुसंधान के कारण ही प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उनि. संदीप पटेल, सउनि गणेश मुजाल्दे, प्रआर. अजित यादव, आर. उत्तम, शुभम सिंह, राजेंद्र किराड़े एवं प्रदीप सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही।

 

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