- मानव जीवन को संकट आपन्न करने तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन सहित विविध धाराओं में आरोपी के विरुद्ध किया अपराध पंजीबद्ध ।
- आरोपी से चायनीज माझा के 20 रोल किए जप्त।
- आरोपी के विरूद्ध की जा रही है जिलाबदर की कार्यवाही प्रस्तावित ।
इन्दौर शहर में प्रतिबंधित चायनीज मांझा के संबंध में जनजागरूकता के साथ ही, इनके क्रय-विक्रय व उपयोग करने वालो की धरपकड करने एव वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री कुमार प्रतीक एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्षेत्र में इस संबंध में कड़ी निगरानी व चैकिंग कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। जिस पर सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा श्रीमती हिमानी मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा चाइनीज मांझे की गतिविधियों में लिप्त लोगो के विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं।
घटना का विवरण- दिनांक 20/12/2025 की मध्यरात्रि करीब 00.30 बजे संदिग्धो की चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति पैसेंजर ऑटो रिक्शा को चैक करते में चाइनीज़ मांझा के 20 बंडल लेकर शैलेश खंडेलवाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी इंदौर के कब्जे से प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा के 20 रील बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹6000/- है।आरोपी द्वारा बताया गया कि वह उक्त चाइनीज़ मांझा को बेचने के उद्देश्य से लेकर जा रहा था। चाइनीज़ मांझा अत्यंत घातक होता है, जिससे आम नागरिकों, वाहन चालकों एवं पक्षियों के गले व शरीर पर गंभीर चोट लगने तथा जान का खतरा बना रहता है। शासन द्वारा चाइनीज़ मांझा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। आरोपी का कृत्य आदेश का उल्लंघन पाए जाने से उसके विरुद्ध अपराध धारा 223(ख) 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उसे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर गिरफ्तार किया है। आरोप के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही भी प्रस्तावित की जा रही है ।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी परदेशीपुरा आर0 डी0 कानवा एवं उनकी टीम – उपनिरीक्षक दीपक जामोद, सउनि.शोभाराम जाटव, प्रआर.दिनेश यादव, की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।





