स्कूल/कॉलेज बसों के सुरक्षित परिचालन हेतु तय जिम्मेदारी अनुसार कार्यवाही के लिए दिए आवश्यक दिशानिर्देश।

 

    स्टूडेंट्स एंव नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हएु, सभी सुरक्षा मापदंड का पालन करने का, सभी ने दिया आश्वासन

 

इंदौर – स्कूल/कॉलेज बसों के सुरक्षित संचालन व स्टूडेंट्स एवं नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न स्कूल प्रशासकों और स्कूल बसों के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज दिनांक 13.11.25 को पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सभागार में किया गया।

 

उक्त बैठक में अति. पुलिस आयुक्त (अप./मुख्या.) इंदौर श्री आर.के. सिंह, पुलिस उपायुक्त (यातायात प्रबंधन) इंदौर श्री आनंद कलादगी सहित यातायात प्रबंधन पुलिस के सभी अति. पुलिस उपायुक्तगण, सहायक पुलिस आयुक्तगण एवं शहर के विभिन्न स्कूल/कॉलेज के प्रशासकगण एवं स्कूल बसों के ट्रांसपोर्ट अधिकारीगण उपस्थित रहें। बैठक में स्टूडेंट्स एंव नागरिकों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए, रोड़ पर बसों के सुरक्षित संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

 

पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिह ने सभी स्कूल/कॉलेज के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों व प्रशासकों को संबोधित करते हुए कहा कि, स्कूल के बच्चों व नागरिकों की सुरक्षा तथा सुरक्षित यातायात हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता व जिम्मेदारी है, इसके लिये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल/कॉलेज प्रबंधन/बस चालकों एवं संचालकों के लिये जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें व सुरक्षित रूप से बसों का परिचालन करें। उन्होंनें सभी को किसी भी प्रकार की घटना/दुघर्टना के बचाव हेतु नर्देश दिए कि-

 

  • सभी स्कूल नियमों के अनुसार अपनी बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
  • बसों में स्पीड गर्वनर सिस्टम लगवाया जाए व उनकी गति सीमा 40 किमी/घंटा से अधिक न हो।
  • बसों में किसी भी आपात स्थिति के समय आवश्यक उपकरण जैसे- अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स व अन्य जरूरी सामान आवश्यक रूप से हो।
  • बसों में एक इमरजेंसी गेट जरूर हो इसका भी ध्यान रखा जावें।
  • बसों के फिटनेस व निर्धारित मानकों की मॉनिटरिंग की जावें, किसी भी स्थिति में खराब वाहनों का संचालन न किया जावें।
  • ड्राइवरों के पास वैध और भारी वाहन चलाने के लिए उपयुक्त लाइसेंस हो, जिसकी वैधता की जांच भी की जावें।
  • ड्राइवरों की शारीरिक स्थिति (आंखो की जांच आदि) की भी समय-समय पर जांच हो, व उन्हें प्रशिक्षित भी किया जावें।
  • चालक व परिचालक अपराधिक पृष्ठभूमि के तो नहीं है इसके लिय पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएं तथा वो नशा करके वाहन तो नहीं चलाते इसकी भी निगरानी की जावें।

 

  • स्टूडेंट्स से भी समय समय पर ड्राइवर्स के सही तरीके से गाड़ी चलाने व बसों में कोई खराबी/कमी के संबंध में फीडबैक लिया जाए।

 

उन्होंने सभी संबंधितों से उक्त निर्देशों का जिम्मेदारी पूर्वक पालन कर, सहयोग करने के की अपेक्षा की।

 

उक्त बैठक के दौरान बसों के सुरक्षित परिचालन हेतु यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा एक चेक लिस्ट तैयार की गयी है, जिसमें स्कूल/कॉलेज संचालको एवं बस के चालक व परिचालकों केे लिये कुछ सामान्य निर्देश हैं वो सभी को प्रदाय की गयी तथा इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है, इसके लिये एक शपथ पत्र भी सभी से प्राप्त किया गया।

 

इस दौरान कुछ स्कूल/कॉलेज वालो ने उनकी बसों में लगाए ब्रीथ एनलाइजर सिस्टम व सुरक्षा जांच व्यवस्था आदि के नवाचार के बारें में भी जानकारी सभी के साथ साझा की, जिस पर पुलिस कमिश्नर sir द्वारा सभी अन्य लोगो को भी इसी प्रकार सुरक्षा को प्राथमिकता पर रख कार्यवाही के लिए प्रेरित किया।

 

यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर स्कूल बसों के सुरक्षित परिचालन के संबंध में जागरूकता व कार्यवाही की जावेगी। अतः सभी से अनुरोध है कि वे सुरक्षित यातायात हेतु नियमों व निर्देशों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले व  सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।

 

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