शहर में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भ्रमण दिनांक 18 व 19/06/2025 को प्रस्तावित होने से पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा होटल, लॉज, धर्मशाला को चेक करने के सबंध मे निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त ज़ोन-02 व सहायक पुलिस आयुक्त खजराना द्वारा थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि, पुलिस आयुक्त द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत, होटल लॉज धर्मशाला में बाहर से आए हुए व्यक्तियों की सूचना नजदीकी थाना पर देना अनिवार्य है व ऐसे होटल लॉज धर्मशाला जिन्होंने थाने पर सूचना नहीं दी है उनके विरुद्ध प्रभावी चेकिंग की जावे।
इसी क्रम में पुलिस थाना कनाडिया पर होटल प्रेसिडेंट पार्क कनाडिया बाईपास रोड इंदौर के मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही की गई
जिलां इंदौर में राष्ट्रपति महोदया का भ्रमण प्रस्तावित होने से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार होटल लाज,धर्मशाला में बाहरी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई जिसमें होटल प्रेसीडेंट पार्क द्वारा दिनांक 16/06/2025 को होटल में रूम लेकर ठहरने/ रूकने वाले 2 यात्रियों की जानकारी होटल मैनेजर संजय सरकार नि. साईदर्शन-3 संपत हिल्स विचोली मर्दाना इंदौर द्वारा थाने पर नहीं दी गई। सूचना के बारे में पूछताछ किया तो मैनेजर द्वारा थाने पर उक्त यात्रियों के ठहरने के संबंध में कोई सूचना नहीं देना बताया जिससे होटल के मैनेजर संजय सरकार के द्वारा न्यायालय पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर द्वारा जारी धारा 163 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जिसके अनुसार होटल लाज धर्मशाला पेईंग गेस्ट होटल में रूकने वाले व्यक्तियों. से उनकी आई.डी अनिवार्य रूप से ली जाना तथा होटल में रूकने वाले यात्रियों की जानकारी विहित प्रारूप में नजदीकी पुलिस थाना को दी जाना अनिवार्य है।
होटल प्रेसीडेंट पार्क के मैनेजर संजय सरकार का उक्त कृत्य से न्यायालय पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाना पाए जाने से आरोपी संजय सरकार के विरुद्ध अपराध धारा 223 बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।