- आरोपी के कब्जे से करीब 350 लीटर अवैध अग्रेजी शराब कीमती करीब 4,43,870 रूपये तथा घटना मे प्रयुक्त आईसर वाहन कीमती करीब 8,00,000 जप्त।
- बदमाशो द्वारा क्रॉकरी आइटम व वेल्डिंग वायर आदि समान की आड़ में षडयंत्रपूर्वक की जा रही थी, अंतर्राज्यीय रूप से भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी।
इंदौर- शहर में अपराधों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अवैध नशे व मादक पदार्थ के प्रकरणो में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु इन्दौर कमिश्नरेट पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशो के तारतम्य मे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह द्वारा पुलिस उपायुक्त (जोन-4) इंदौर डाँ ऋषिकेश मीना, अति.पुलिस उपायुक्त (जोन-4) श्री आनंद यादव ने सहायक पुलिस आयुक्त (अन्नपूर्णा) जिला इंदौर श्री शिवेन्दु जोशी तथा थाना प्रभारी चन्दन नगर निरीक्षक इन्द्रमणि पटेल को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से नशे मे लिप्त बदमाशो के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर नशे के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था । उक्त निर्देशों के तारतम्य में थाना चन्दन नगर पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का षडयंत्र बेनकाब कर व अवैध अंग्रेजी शराब जप्त करने में सफलता प्राप्त की है ।
दिनांक 26-27/03/2025 की दरमियानी रात को थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक लाल रंग के आईसर वाहन जिस पर पीले रंग कि तिरपाल लगी है उक्त आईसर वाहन में ट्रासपोर्ट माल के साथ बोरियो मे अवैध शराब भरी होकर उक्त आईसर को कश्यप पेट्रोल पंप कि पार्किंग में खडा है जो गुजरात शराब लेकर जाने कि तैयारी में है। मुखबिर की सूचना पर चन्दन नगर पुलिस टीम द्वारा आईशर वाहन के चालक संदेही साजिद मंसूरी इंदौर को पकड़कर पूछताछ की गई जिसके द्वारा आनाकानी करते हुए वाहन मे क्रोकरी आईटम व वेल्डिंग क्वाईल व वायर होना बताया जिससे माल की बिल्टी के संबंध मे दस्तावेज चाहे गए जिसके द्वारा वाहन मे क्रोकरी आईटम व वेल्डिंग क्वाईल व वायर की बिल्टी होना बताया गया ।
वाहन मे अवैध शराब का संदेह होने से वाहन की तलाशी ली गई जिसमे 03 बडे बाक्स व 200 पैकेट मे बेल्डिंग क्वाईल व वायर तथा 04 कार्टून तथा 08 बोरी में क्रोकरी आईटम के स्थान पर अंग्रेजी शराब कि छोटी बडी बाटल भरी होना पाई गई । ड्राईवर साजिद मंसूरी से उक्त शराब परिवहन करने के संबंध में लाईसेन्स परमिट का पूछते जिसके द्वारा कोई वैध लाईसेन्स नही होना बताया ।
आरोपी साजिद मंसूरी इंदौर का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 34(2) आबकारी एक्ट का दंडनीय अपराध घटित होना पाया जाने से उक्त आईसर के अंदर रखीं शराब मेजिक मुमेंट ग्रीन एप्पल का 90 एमएल के 732 बच्चा , मेजिक मुमेंट ओरेंज का 90 एमएल के 192 बच्चा, मेजिक मुमेंट ग्रीन एप्पल का 180 एमएल के चपटे क्वार्टर 216 , मेजिक मुमेंट ओरेंज का 180 एमएल के चपटे क्वार्टर 334, सिग्नेचर का 180 एमएल के चपटे क्वार्टर 108 , सिमरनआफ ग्रीन एप्पल का 180 एमएल के चपटे क्वार्टर 48 , सिमरनआफ ओरेंज का 180 एमएल के चपटे क्वार्टर 42 , आफिसर च्वाईस के 180 एमएल के क्वार्टर 428 , मेजिक मुमेंट ग्रीन एप्पल की 750 एमएल की बोतल 20 , मेजिक मुमेंट ओरेंज की 750 एमएल की बोतल 20 , ब्लेंडर प्राईड की 750 एमएल की बोतल 20 , इंपिरियल ब्लू की 750 एमएल की बोतल 20 कुल मात्रा 354.840 लीटर कुल कीमती 4,43,870 /- रूपये पाया गया ।
आरोपी साजिद मंसूरी को गिरफ्तार कर, आईसर वाहन कीमती 8,00,000 रूपये व वाहन मे रखी अवैध शराब कीमती 4,43,870 रूपये व क्वाईल व वायर कीमती 7,64,640 /- रूपये कुल कीमती 20,08,510 /- रूपये को विधिवत जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं । आरोपी से उक्त अवैध शराब के स्त्रोतो के संबंध मे भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक इन्द्रमणि पटेल , उप निरीक्षक सौरभ कुशवाह , उप निरीक्षक सेवना सिंह , सउनि राजभान सिंह गौतम, आरक्षक 1374 जोगेश लश्करी, आरक्षक 2480 सुनील कुमार , आरक्षक 3795 कैलाश भंवर की सराहनीय भूमिका रही ।