🔹 07 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर , इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से किया निष्कासित।
🔹 07 आदतन अपराधियों पर निर्बंधन आदेश, नियमित थाना हाजिरी सहित कई कड़ी शर्तों के तहत किया गया पाबंद
🔹 बदमाश है आदतन अपराधी, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
इंदौर शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा लगातार आदतन एवं सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जोन के पुलिस अधिकारियों द्वारा आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्तुत प्रतिवेदनों के परीक्षण एवं प्रकरणों के विचारण उपरांत, पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा 07 कुख्यात बदमाशों के विरुद्ध जिलाबदर आदेश तथा 07 अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध निर्बंधन आदेश जारी किए गए हैं।
ये बदमाश आदतन अपराधी है और लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं तथा इनके विरुद्ध शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न गंभीर धाराओं के अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के बावजूद भी इनके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया तथा इनके कारण क्षेत्र की लोकशांति एवं शांति-व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही थी।
इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण संबंधित ज़ोन द्वारा पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन पर विधिवत विचारण उपरांत पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा निम्न आदेश पारित किए गए—
🔹 07 कुख्यात बदमाश किए गए जिलाबदर-
- हारून रंगीला उर्फ हसन रंगीला, उम्र 45 वर्ष, निवासी इंदौर — (अवधि 06 माह)
- तनवीर कुरैशी उर्फ तनु उर्फ मंजर उम्र 23 वर्ष, निवासी इंदौर — (अवधि 03 माह)
- अभिषेक उर्फ बाबू डकैत निवासी इंदौर — (अवधि 06 माह)
- हिमांशु उर्फ करण निवासी इंदौर — (अवधि 06 माह)
- गोल्डी उर्फ गुरविंदर सिंह उम्र 42 वर्ष, निवासी इंदौर — (अवधि 06 माह)
- लक्ष्मीकांत उर्फ बिट्टू उर्फ सोनू नवेरिया, उम्र 32 वर्ष, निवासी इंदौर — (अवधि 03 माह)
- अरुण उर्फ डार्लिंग उम्र 27 वर्ष, निवासी इंदौर — (अवधि 03 माह)
उक्त 07 बदमाशों को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं ग्रामीण) तथा उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए हैं।
👉 इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा उक्त 07 बदमाशों को निर्बंधन आदेश से प्रतिबंधित किया है –
🔹 07आदतन बदमाशों पर निर्बंधन आदेश-
- शुभम डांगी, उम्र 20 वर्ष निवासी इंदौर — (अवधि 01 वर्ष)
- रोहित उर्फ नानू सिंगार, उम्र 26 वर्ष निवासी इंदौर— (अवधि 01 वर्ष)
- मोहित उर्फ़ गोलू यादव, उम्र 33 वर्ष निवासी इंदौर— (अवधि 01 वर्ष )
- भरत उर्फ हर्ष उर्फ काला सोलंकी, उम्र 24 वर्ष, निवासी इंदौर— (अवधि 06 माह )
- विकास उर्फ दाऊ पिपल्दे, उम्र 24 निवासी इंदौर —(अवधि 03 माह)
- रोहित बोयत, उम्र 35 वर्ष निवासी इंदौर—(अवधि 06 माह)
- कार्तिक कल्याणे, उम्र 20 वर्ष निवासी इंदौर—(अवधि 06 माह)
निर्बंधन आदेश के तहत प्रमुख शर्तें-
- निर्धारित अवधि तक संबंधित थाना क्षेत्र में नियमित हाजिरी देना अनिवार्य होगा।
- किसी भी प्रकार की अवैध अथवा आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेंगे।
- लोकशांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे।
- आदेश में निर्धारित अन्य सभी प्रतिबंधात्मक शर्तों का पालन करना होगा।
- यदि संबंधित बदमाशों द्वारा निर्बंधन आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा पैरवी की गई।


