- कामगारों/नौकरों की पुलिस को सूचना नही देने वाले रेस्टोरेंट के विरुद्ध, पुलिस थाना खजराना की प्रभावी कार्यवाही…।
- चव रेस्टोरेंट के संचालक व मैनेजर के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर की गई वैधानिक कार्यवाही ।
इन्दौर शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, इंदौर नगरीय क्षेत्र में बाहर से आकर काम करने वाले कामगारों/श्रमिको/नौकरों तथा किराएदार आदि की जानकारी नियमित रूप से संबंधित पुलिस थानो पर देना आवश्यक है। इस हेतु पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा पूर्व में ही निषेधाज्ञा आदेश भी जारी किया गया है
इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन मे इंदौर नगरीय पुलिस द्वारा व्यवसायिक कामगारों/श्रमिको/नौकरों किरायेदारों आदि की जानकारी ना देने पर इनके खिलाफ बी.एन.एस.एस की धारा 163 के तहत कार्यवाही की जा रही है।
इसी अनुक्रम में पुलिस थाना खजराना प्रभारी मनोज सिंह सेधव के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22. 8.25 को थाना क्षेत्र में होटल रेस्टोरेंट एवं हॉस्टल में कार्यरत कर्मचारियों व किराएदार की जानकारी प्राप्त की जा रही थी, इसी दौरान खजराना क्षेत्र के चव रेस्टोरेंट में जानकारी प्राप्त करते रेस्टोरेंट संचालक अमेय मुद्रे निवासी रौनक प्रथम पैराडाइज वैभव नगर सेक्टर 1 खजराना इंदौर द्वारा अपने चव रेस्टोरेंट में कार्यरत मैनेजर कुलदीप श्रीवास्तव, कर्मचारी चंदन जहानिया, दुर्गेश बडोले, व ग्यारसीलाल की जानकारी संबंधित थाना खजराना पर नहीं दी गई । जो इस संबंध में जारी आदेशों की अवहेलना होने पर आरोपी अमेय मुद्रे व कुलदीप श्रीवास्तव के विरुद्ध अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं ।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उप निरीक्षक संदीप पटेल, आरक्षक प्रदीप सूर्यवंशी आरक्षक भागवत और आरक्षक रत्नेश की सराहनीय भूमिका रही।