• आरोपी ने मध्य प्रदेश एवं भारत के अन्य प्रदेशो के आवेदको से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर की गई हैं ठगी ।

 

  • आरोपी द्वारा मुम्बई के व्यापारी से करीबन 2,21,00,000/- ( दो करोड, इक्कीस लाख रुपये ) की गई थी ठगी ।

 

  • आरोपी द्वारा कूटरचित दस्तावेज बनाकर फरियादी के साथ दिया था ठगी को अंजाम।

 

इंदौर कमिश्नरेट में शेयर ट्रेडिंग एवं धोखाधडी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए इनमें संलिप्त आरोपियों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं।

 

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा शेयर ट्रेडिंग एवं धोखाधडी संबंधी प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही हैं।  इसी के तहत आवेदक प्रतिक खंडेलवाल पिता श्री राजु खंडेलवाल उम्र 36 साल नि.1402 टावर सी ओमकार अल्टामांड मालाड ईस्ट मुम्बई द्वार रिपोर्ट की गई थी कि,  अनलिस्टेड कंपनी ESDS  के 75000 शेयर बेचने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज बनाकर , धोखाधडी कर आरोपी अभिषेक भट्ट  नि. कलाकृति एवेन्यू चिकित्सक नगर इंदौर द्वारा करीबन 2,21,00,000/- ( दो करोड, इक्कीस लाख रुपये ) की ठगी की गई है । आवेदक के आवेदन पत्र की जांच के आधार पर कार्यवाही करते हुए थाना अपराध शाखा पर अपराध धारा 318(4),338,336(3),340(2)  भारतीय न्याय संहिता 2023 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना  उपरोक्त आरोपी  अभिषेक भट्ट को गिरफ्तार किया गया हैं।

आरोपी ने पूछताछ में  उक्त घटना  को  करना स्वीकार किया है । आरोपी  से अभी और पूछताछ की जा रही है जिसमें और भी ठगी वारदातों के खुलासा होने की भी संभावना है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अपराध शाखा द्वारा की जा रही है ।

 

 

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