- इंदौर पुलिस द्वारा आरोपी संजय से लगातार की जा रही हैं, कारों की बरामदगी
- अपनी कार मिलने पर पीड़ित पक्ष ने की पुलिस कार्यवाही की सराहना और दिया पुलिस को धन्यवाद ।
इंदौर- लोगो से कार किराए पर लेकर कारों की अफरा तफरी करने के प्रकरणों पर पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा आरोपी संजय कालरा को गिरफ्त में लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही हैं और पीड़ितों की कार बरामदगी की कार्यवाही भी की जा रही हैं।
इसी कड़ी में पुलिस थाना रावजी बाजार क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019 में पीड़ित ब्रजेश मंत्री निवासी स्कीम नं.71 इंदौर एवं अनुज माहेश्वरी निवासी , लालाराम नगर इंदौर के द्वारा आरोपी संजय को क्रमशः हुन्डई वरना कार एवं हुन्डई आई 20 कार किराये पर दी थी । झांसे के लिये आरोपी द्वारा पीड़ित पक्ष को कुछ महिने तक का किराया दिया। फिर किराया देना बंद कर दिया। पीड़ित पक्ष द्वारा किराया मांगने व किराया नहीं देने पर अपने वाहन मांगने पर आरोपी द्वारा धमकी दी गई कि यदि वह दोनों डेढ़ डेढ़ लाख रुपये उसे देंगे तब वह उनकी कार वापस करेगा अन्यथा ज्यादा मांगने पर कार का अवैध कार्य में इस्तेमाल कर आवेदक गणों को झूठे केस में फंसा देगा । आवेदक की शिकायत पर से थाना रावजी बाजार पर आरोपी संजय निवासी इंदौर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296ए, 308(2),316(2), 318(4),351(2) अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की निशादेही पर दोनों कार ग्वालियर एवं देवास से बरामद कर जप्त की गई है, और प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।
पीड़ित पक्ष जो न्याय की आस लगाकर बैठे थे उन्हें उनकी कार जप्त होने की सूचना मिलने पर तुरन्त थाना आकर पुलिस कार्यवाही की सराहना कर पुलिस को धन्यवाद दिया और बताया कि वह दोनो करीब 7 साल से आरोपी संजय कालरा के द्वारा उनकी कारो की रेंट एग्रीमेंट के नाम पर अफरा तफरी करने से प्रताडित थे व काफी मानसिक तनाव में थे। पुलिस द्वारा उनकी शिकायत पर सुनवाई कर आरोपी से उनकी कार जप्त किये जाने पर पीडित पक्ष द्वारा पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होकर आभार व्यक्त किया गया।





