• पुलिस द्वारा “कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” के संबंध में विस्तृत रूप से दी जानकारी।

 

 

महिलाओं की सुरक्षा व उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही के साथ ही जनजागरूकता के लिए पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार द्वारा   आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिसके पालन में आज दिनांक 30/04/2025 को सहायक पुलिस आयुक्त सुश्री सोनू डाबर एवं थाना प्रभारी विजय नगर निरीक्षक श्री चन्द्रकांत पटेल तथा उप निरी. श्रद्धा सिंह द्वारा विजय नगर क्षेत्र में स्थित “स्काई प्रिंसेस बिजनेस बिल्डिंग एवं मंगल सिटी मॉल” में संचालित ऑफिसों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की मीटिंग लेकर महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया।

 

उक्त मीटिंग में करीब 250-300 महिला कर्मचारी शामिल हुयीं जिन्हें महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार किया गया साथ ही यह भी बताया गया कि अपने आस-पास के लोगों को साइबर अपराधों से संबंधित स्वयं जागरुक रहें एवं दूसरों का भी जागरुक करें और उन्हें बतायें कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो उसकी सूचना तत्काल हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर दें जिससे समय रहते ही अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तथा नशे से दूर रहने हेतु बताया गया तथा नशा मुक्त समाज बनाने की अपील की गई नशा रोकथाम में सूचना देकर सहयोग करने की अपील की गई एवं महिला हेल्पलाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 100 एवं अन्य पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण मोबाईल नम्बरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। एवं महिला सुरक्षा के संबंध में भी संस्थान में कार्यरत महिलाओं को अप्रिय घटना से बचने एवं विषम परिस्थियों में क्या करें क्या न करें की विस्तृत जानकारी दी गई एवं तत्काल पुलिस को सूचित कर पुलिस सहायता प्राप्त करने हेतु जागरुक किया गया।

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