• इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना क्षैत्र के सभी गणमान्य नागरिकों एवं संवाद में शामिल हुए सभी सम्माननीय लोगों को नए कानून के प्रावधानों से कराया अवगत ।
  • जनसंवाद में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि , नगर सुरक्षा समिति सदस्यों सहित सभी थाना क्षेत्रों पर अलग अलग कार्यक्रमों में लगभग 50 से लेकर 200 तक गणमान्य नागरिक महिलायें, प्रबुद्धजन हुए शामिल 
  • थानों पर नए व पुराने कानून के तुलनात्मक चार्ट व विभिन्न पोस्टर के माध्यम से भी किया जा रहा है जागरूक।                                     

 

इंदौर –   पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों पर आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम(BSA)  के प्रचार प्रसार एवं आमजनों में जागरूकता लाने के पुलिस आयुक्त इंदौर शहर श्री राकेश गुप्ता द्वारा इंदौर शहर के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में इंदौर पुलिस द्वारा शहर के चारो जोन में  नवीन कानून के जानकारी देने तथा नवीन कानूनों के थाना स्तर पर सफल क्रियान्वयन हेतु  जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है।

 

इंदौर पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार नवीन कानून  के संबंध में आज दिनांक 01.07.24 को शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जन संवाद स्थापित किया गया। पुलिस थाना राजेंद्र नगर, रावजी बाजार, थाना खजराना, लसूडिया, सेंट्रल कोतवाली, संयोगितागंज, हीरानगर,गांधी नगर, अपराध शाखा, बाणगंगा, एम आई जी, एम जी रोड, परदेशीपुरा आदि नगरीय इंदौर के सभी थाना क्षेत्र में कार्यक्रम किए गए जिसमे सभी जगहों पर अलग अलग  लगभग 50 से लेकर 200 तक गणमान्य नागरिको, स्कूली छात्र छात्राएं को नए कानून में हुए बदलाव एवं नए कानून से प्राप्त अधिकारों एवं सुविधाओं के संबंध में अवगत कराया गया। महिला पीड़ितों की एफ.आई.आर एवं पीड़ित महिला के कथन महिला अधिकारियों द्वारा संविधान अनुसार उनके  सुरक्षित माहौल में करने की जानकारी से अवगत कराया गया।भारतवासियों को समय पर न्याय दिलाने के संबंध में जो नया कानून लागू हुआ है उसके संबंध में अवगत कराया गया है साथ ही सभी को यह भी अवगत कराया गया कि अभी तक जिस  कानून का उपयोग कर रहे थे वह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया  था यह कानून भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा अपना स्वदेशी कानून लागू किया गया है यह कानून पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है।

 

कार्यक्रम को क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधि आदि के द्वारा काफी सराहा गया एवं इंदौर पुलिस की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की गई। पुलिस द्वारा जनता को आश्वस्त किया गया कि नए कानून प्रावधानों के अनुसार जनता को सुरक्षा एवं न्याय दिलाया जाएगा।

 

कार्यक्रमों का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।

keyboard_arrow_up
Skip to content