• होटल में रुकने वालो, किरायेदारो/कामगारों की जानकारी नही देने वाले, 14 लोगों के विरूध्द की गई 223 BNS की कार्यवाही।

 

इन्दौर शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शहर में होटल/धर्मशाला व लॉज, होस्टल , व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि में संदिग्धों की निगरानी के लिए विशेष चेंकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके अंतर्गत इंदौर नगरीय क्षेत्र में बाहर से आकर काम करने वाले/रहने वाले कामगारों/श्रमिको/नौकरों, होटल में रुकने वालो तथा किराएदार आदि की जानकारी नियमित रूप से संबंधित पुलिस थानो पर देना आवश्यक है। इस हेतु पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत इसका उल्लंघन करने वालो के वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

 

इसी अनुक्रम मे इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नगरीय क्षेत्र इंदौर मे दिनांक 11-11-25 को अभियान चलाकर कामगारों/श्रमिको/नौकरों व किरायेदारों आदि की जानकारी ना देने 14 मकान/व्यवसाय व होटल व हॉस्टल मालिको के विरूध्द बी एन एस की धारा 223, 233 (ए) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट मे पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा  भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है जिसमे जारी आदेश के अनुसार किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा, छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना,  होटल लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी ,ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर देना, मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार आदि की सुचना संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाना आवश्यक है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जावेगी।

 

👉 अतः सभी आमजन से अपील की जाती है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वे अपने घर, दुकान, होटल, हॉस्टल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले/रुकने वाले लोगों/किराएदार आदि की सूचना आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जरुर दें।

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