• बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध पूर्व से पंजीबद्ध है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।

 

इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा   संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 03 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया गया है।

 

बदमाश आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था-  1. आरोपी विजय घनघोरिया के विरुद्ध अवैध वसूली,  मारपीट व जान से मारने की धमकी,  हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने आदि विभिन्न धाराओं के गंभीर अपराध, 2. नमन उर्फ राज शर्मा के विरुद्ध अवैध वसूली, मारपीट, हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध मादक पदार्थों, शराब की तस्करी विभिन्न धाराओं के गंभीर अपराध तथा 3. रितिक उर्फ नोनी राजानी के विरुद्ध अवैध वसूली,  मारपीट व जान से मारने की धमकी,  हत्या का प्रयास, महिलाओं से छेड़खानी, आदि विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है। बदमाशों द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।

 

उक्त बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों पर शासन की और से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई।

उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र के आदतन बदमाश 1. विजय पिता कैलाश घनघोरिया  उम्र 28 साल निवासी ब्लॉक 1 फ्लैट नंबर 205 तेजपुर गड़बड़ी इंदौर के विरुद्ध जिला बदर के अंतर्गत आदेश जारी कर 03 माह के लिए,

2.पुलिस थाना विजय नगर के आदतन बदमाश नमन उर्फ राज पिता राघवेंद्र शर्मा  निवासी  प्रकाशचंद्र सेठी नगर इंदौर के विरुद्ध जिला बदर के अंतर्गत आदेश जारी कर 06 माह के लिए तथा

3.पुलिस थाना द्वारकापुरी के आदतन बदमाश रितिक उर्फ नोनी पिता राजा राजानी  निवासी  द्वारकापुरी 20/40 की पट्टी द्वारकापुरी इंदौर के विरुद्ध जिला बदर के अंतर्गत आदेश जारी कर 03 माह के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।

 

keyboard_arrow_up
Skip to content