• 05 अन्य शातिर बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।

 

  • बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध पूर्व से पंजीबद्ध है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।

 

इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया गया है तथा 05 शातिर बदमाशों को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया गया है।

 

बदमाश आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होकर इनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था-

आरोपी 1.चेतन पिता राधेश्याम तिवारी निवासी-साउथ तोड़ा इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, अवैध हथियार रखना, एनडीपीएस एक्ट, गाली गलौज, हत्या का प्रयास आदि विभिन्न धाराओं के गंभीर अपराध।

 

  1. भय्यु उर्फ दीपक पिता गोविंद चौहान  निवासी पंचायत क्षेत्र गांधीनगर इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, अवैध वसूली, लूट, अवैध हथियार रखना, अवैध शराब व एनडीपीएस एक्ट आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के अपराध।

 

  1. राहुल उर्फ झटका पिता काशीराम मराठा  निवासी पंचमूर्ति नगर इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, हत्या, अवैध हथियार रखना आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के अपराध।

 

  1. सन्नी पिता राकेश सिसोदिया  निवासी पंचायत क्षेत्र गांधीनगर इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, अवैध हथियार रखना आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के अपराध।

 

  1. लखन पिता प्रेमलाल तंवर  निवासी तेजपुर गड़बड़ी राजेंद्र नगर इंदौर के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, बलात्कार आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के  अपराध।

 

इन सभी बदमाशों के विरुद्ध पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।

 

उक्त बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त 05 बदमाशों- 1.चेतन पिता राधेश्याम थाना सदर बाजार (अवधि-03 माह),  2.भैय्यू उर्फ दीपक पिता गोविंद चौहान थाना गांधी नगर (अवधि-03 माह), 3.राहुल उर्फ झटका पिता काशीराम मराठा थाना छत्रीपुरा (अवधि-06 माह), 4.सन्नी पिता राकेश सिसोदिया थाना गांधीनगर (अवधि-06 माह),  5.लखन पिता प्रेमलाल तंवर थाना राजेंद्र नगर (अवधि -06 माह),  को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।

 

 

साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए,  पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा निम्न 05 बदमाशों को भी विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किये गये है-

  1. लक्ष्मण उर्फ लखन पिता जगदीश कटारे  निवासी ऋषि पैलेस, थाना द्वारकापुरी इंदौर (अवधि – 06 माह)

 

  1. शनि उर्फ सन्नी राठौर पिता भूरेलाल निवासी नर्सरी कालोनी ढाबली, थाना लसुड़िया इंदौर (अवधि – 03 माह)

 

3.सूरज पिता प्रभु चौहान  निवासी स्वामी विवेकानंद नगर तलावली चांदा, थाना लसुड़िया इंदौर (अवधि – 03 माह)

 

  1. विकास उर्फ विक्की पिता बाचू पंवार  निवासी कृष्ण दूध डेयरी के पास सिंगापुर टाउनशिप तलावली चांदा, थाना लसुड़िया इंदौर (अवधि – 03 माह)
  2. आकाश पिता प्रभु मालवीय निवासी स्वामी विवेकानंद नगर श्रीनाथ सिटी, थाना लसुड़िया इंदौर (अवधि – 03 माह)

 

उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों   के तहत बदमाशों को-

  • निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।

* अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।

* शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।

 

बदमाशों द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

 

उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई।

 

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