06 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर की वैधानिक कार्यवाही।

 

इंदौर पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा जारी आदेशों के प्रभावी पालन हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है।

दिनांक 27.06.2026 को थाना लसूड़िया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि भवन स्कूल के पास, तुलसी नगर, इंदौर स्थित एक मकान में बिना अनुमति इवेंट आयोजित कर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां लगभग 25-30 युवक-युवतियां पार्टी हेतु एकत्रित पाए गए।

 

मौके पर उपस्थित आयोजकों से पूछताछ करने पर उनकी पहचान दुर्गेश राघव, प्रिंस प्रजापति, हर्षित राजानी, नीतू कुशवाह एवं आकांक्षा मरापे के रूप में हुई। पूछताछ में आयोजकों द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त इवेंट आयोजित करने के लिए उन्होंने किसी भी सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी। साथ ही यह भी बताया गया कि आयोजन हेतु मकान एयरबीएनबी (Airbnb) के माध्यम से किराए पर लिया गया था।

मकान उपलब्ध कराने वाले नमन पांडे से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया कि उनके द्वारा किरायेदारों की सूचना संबंधित थाना पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

 

प्रथम दृष्टया आयोजकों द्वारा पुलिस आयुक्त, इंदौर द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन किया जाना पाए जाने पर थाना लसूड़िया में अपराध  धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

 

इंदौर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, पार्टी अथवा इवेंट के आयोजन से पूर्व आवश्यक वैधानिक अनुमति अवश्य प्राप्त करें तथा किराए पर मकान उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति भी नियमानुसार किरायेदारों की सूचना संबंधित थाना पुलिस को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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