- पुलिस ने तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने वाले अपोलो प्रीमियम टावर स्थित प्यानो पब पर की रेड।
- पुलिस द्वारा डीजे/ साउंड सिस्टम जप्त कर संबंधित आयोजक/संचालक के विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत की विधिसम्मत कार्यवाही।
इंदौर शहर में आमजन की सुविधा व परेशानी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय के पश्चात डीजे संचालन कर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों/ संचालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पुलिस थाना विजय नगर द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर, डीजे व साउंड सिस्टम आदि जप्त किया गया है।
क्षेत्र में इस दिशा में पुलिस टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसी अनुक्रम में दिनांक 13.02.2026 को रात्रि लगभग 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि प्यानो पब में अत्यधिक तेज ध्वनि में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा है, जिससे आसपास के रहवासियों को भारी असुविधा हो रही है। सूचना पर एसीपी विजय नगर श्री पराग सैनी व थाना प्रभारी विजय नगर श्री चंद्रकांत पटेल, पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां नियत समय के उपरांत भी साउंड सिस्टम अत्यधिक तेज आवाज में संचालित पाया गया।
पुलिस की पूछताछ पर संचालक द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालन हेतु कोई वैधानिक अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। उसके द्वारा नियत-समय का उल्लंघन एवं निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर, उक्त कृत्य पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ध्वनि उपकरण (साउंड सिस्टम, स्पीकर, मिक्सर आदि) जब्त किए गए।
आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस एवं 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या कानून व्यवस्था संबंधी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।





