- 02 अन्य बदमाशो के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, निर्धारित की उनकी थाना हाजरी।
- बदमाश है आदतन अपराधी, जिनके विरुद्ध पूर्व से पंजीबद्ध है– हत्या का प्रयास, घर में घुसकर मारपीट करना, गालियाँ देना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब का विक्रय करना, जुआ खेलना, जैसे कई गंभीर अपराध।
इंदौर – इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस उपायुक्त ज़ोन-04 से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए माह नवंबर के प्रथम सप्ताह मे 1 बदमाश को जिलाबदर किया गया तथा अन्य दो प्रकरणों में 02 बदमाशो के विरुद्ध निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किये गये है।
बदमाश आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होकर बदमाशों के द्वारा क्षेत्र में लगातार हत्या का प्रयास,घर में घुसकर मारपीट करना, गालियाँ देना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब का विक्रय करना ,जुआ खेलना, जैसे कई गंभीर अपराध व आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी। उक्त बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों पर शासन की और से पैरवी एडीपीओ श्री शिवभान सिंह द्वारा की गई।
उक्त प्रकरण की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा थाना भंवरकूआ क्षेत्र के आदतन बदमाश 1. रुपचंद्र उर्फ बच्चा लुनिया निवासी हिम्मत नगर पालदा इंदौर के विरुद्ध जिला बदर के अंतर्गत आदेश जारी कर 6 माह की कालावधि के लिये जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
इसके साथ ही थाना छत्रीपुरा व जूनी इंदौर के बदमाश 1. इमरान उर्फ इम्मा निवासी सिलावटपुरा इंदौर, 2. मोहसिन निवासी कर्बला मैदान इंदौर के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर थाना हाजरी होने का आदेश जारी किया गया।