• डेसिबल मीटर एप के माध्यम से चेक कर तय सीमा से अधिक ध्वनि पाए जाने पर पुलिस ने किया डीजे/साउंड सिस्टम किया जप्त।

 

  • क्षेत्र के वेलोसिटी टॉकीज के पास में बिना अनुमति, नियत-समय एवं निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजा रहा था, जिस पर खजराना पुलिस ने मौके पर ही कार्यवाही की गई।

 

  • पुलिस द्वारा मौके से डीजे साउंड सिस्टम के साथ डीजे वाहन जप्त कर संबंधित आयोजक/संचालक के विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत विधिसम्मत की गई कार्यवाही।

 

इंदौर शहर में लोगो की सुविधा  व परेशानियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय के पश्चात डीजे संचालन कर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों/ संचालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा  दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह, पुलिस उपायुक्त ज़ोन-02 श्री कुमार प्रतीक, व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ज़ोन -02 श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।  जिस पर सहायक पुलिस आयुक्त खजराना श्री कुंदन मण्डलोई के मार्गदर्शन में थाना खजराना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव द्वारा 01 टीम गठित कर लगातार क्षेत्र में कार्यवाही की जा रही हैं।

 

इसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खजराना क्षेत्र के वेलोसिटी टॉकीज के पास में डीजे बिना अनुमति, नियत-समय उल्लंघन एवं निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बज रहा हे जिस पर थाना प्रभारी महोदय खजराना द्वारा तत्काल तस्दीक हेतु मौके पर 01 टीम रवाना की गई । मौके पहुंचकर उक्त जानकारी सही पाने से डीजे साउंड सिस्टम के साथ डीजे वाहन जप्त कर संबंधित आयोजक के विरुद्ध थाना खजराना पर अपराध  म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम , 223 (a) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है।

 

डीजे संचालक का नाम – करण  गौड़  निवासी नट कॉलोनी चंदन नगर इंदौर (म. प्र.)

 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उनि. संदीप पटेल, सउनि राकेश परमार  प्रआर. संजय खान, मनोज नायडे, आर. प्रदीप सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही।

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