• शातिर आरोपी माननीय न्यायालय से 45 दिन का पैरोल प्राप्त कर, पिछले 20 वर्षों से छुपकर काट रहा था फरारी ।

 

  • आरोपी जमीन विवाद में 22 वर्ष पूर्व हुए डबल मर्डर के प्रकरण में चल रहा था फरार ।

 

इंदौर शहर में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में विभिन्न फरार आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में गंभीर अपराध में फरार आरोपियों के संबंध में पतारसी एवं धरपकड़ हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए थाना अपराध शाखा इंदौर की टीमों को निर्देशित किया गया था।

 

क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लगातार उक्त अपराधो में शामिल अपराधियों की तलाश की जा रही थी । इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर द्वारा सुचना प्राप्त हुई कि थाना ऐरोड्रम क्षेत्र के डबल मर्डर अपराध में आरोपी कमल शर्मा के विरुद्ध अपराध धारा 302 भादवि. का अपराध कायम हुआ था, जिसमे आरोपी ने माननीय न्यायालय से पैरोल प्राप्त कर वर्ष 2002 (करीबन 20 वर्षो) से फरार है जो शहर में छुपकर फरारी काट रहा है। उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम एवं संबंधित थाने के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी (1).कमल  शर्मा उम्र 55 साल नि. इंदौर हाल मु.-  नंदुरबार महाराष्ट्र को पकड़ा।

 

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि सन 2001 में (i).भय्यू सालवी नि. सालवी मोहल्ला (ii).दिलीप कुबड़ा नि. जय भवानी नगर इंदौर दोनों को जमीन विवाद के चलते आरोपी कमल शर्मा व उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या  की वारदात को अंजाम दिया था। उक्त प्रकरण में आरोपी कमल शर्मा गिरफ्तार होकर जेल निरुद्ध था, जिसके द्वारा पैरोल के लिए आवेदन कर 45 दिन का पैरोल स्वीकृत हुआ था, आरोपी कमल शर्मा पैरोल पर रिहा होकर फरार हो गया एवं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में किसी गांव में कारपेंटर का कार्य कर छुपकर फरारी काटने लगा एवं आरोपी का सुसराल देवास जिले में होने से सोनकच्छ जिला देवास एवं इंदौर शहर में आते–जाते करीब 20 वर्ष से छुपकर फरार चल रहा था।

 

आरोपी को गिरफ्तार करने सहित उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना चंदन नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है।

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