- क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा प्रकरण में अभी तक फर्जी ऋण पुस्तिका से फर्जी तरीके से जमानत करवाने वाले कुल 37 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार ।
- आरोपियों द्वारा गिरोह संचालित कर अवैध लाभ अर्जित करते हुए फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से करवाते थे आरोपियों की जमानत ।
- आरोपियों द्वारा करीब 10 वर्षो से फर्जी जमानतदार उपलब्ध करवाना एवं स्वयं जमानतदार बनकर कई गंभीर अपराध के आरोपियों की जमानत करवाना किया स्वीकार।
- इसी प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी केदार डाबी ने दोबारा फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर कल्पेश याग्निक आत्महत्या केस में आरोपिया सलोनी अरोरा की जमानत लेना पाया जाने पर अपराध शाखा द्वारा पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों को कर चुकी है गिरफ्तार
इंदौर- शहर में लोगों के साथ छलकपट कर धोखाधडी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने तथा इनमें संलिप्त बदमाशों की पतारसी हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिए पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री मनोज श्रीवास्तव के द्वारा पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) श्री राजेश कुमार त्रिपाठी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ( अपराध शाखा) श्री राजेश दंडोतिया को इंदौर शहर में घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने एवं ऐसे फरार आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में इन अपराधों में संलिप्त आरोपियों पर कार्यवाही हेतु सहायक पुलिस आयुक्त अपराध शाखा श्री देवेन्द्र सिंह धुर्वे की अध्यक्षता में गठित एसआईटी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की एसआईटी टीम द्वारा दिनांक 26.02.2022 को फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर थाना अपराध शाखा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमे संलिप्तता के आधार पर 36 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है उसी प्रकरण में गिरोह से जुड़े हुए फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर फर्जी तरीके से जमानत करवाने वाले अन्य आरोपी अकरम उर्फ बिजली उम्र 35 साल निवासी हिना पैलेस खजराना इंदौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।